दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग रिक्तियों की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
Shahadat
24 Jan 2023 12:03 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षण पदों सहित सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग रिक्तियों की अधिसूचना की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में पक्षकार बनाया और जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।
अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि आवेदन पत्र में अलग जेंडर के रूप में 'ट्रांसजेंडर' का उल्लेख ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तियों को "अभी भी रिक्ति में आवेदन करने के लिए मजबूर किया जाएगा", जो या तो पुरुष या महिला उम्मीदवारों के लिए है या ऐसी रिक्तियों के लिए है, जहां जेंडर का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
याचिकाकर्ता ने दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) में भर्ती के लिए आवेदन किया था और 2019 से सरकारी स्कूलों में रोजगार की तलाश कर रहा है।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और इसके नियमों के प्रावधानों को लागू करने की मांग के अलावा, याचिका सभी सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती के लिए नीति तैयार करने की भी मांग की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने NALSA बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता दी गई है।
याचिकाकर्ता की शिकायत है कि DSSSB द्वारा 2 जनवरी, 2020 को विज्ञापित रिक्तियों में पुरुष या महिला जेंडर की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। कुछ पदों के संबंध में जेंडर की पहचान का उल्लेख नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया,
"केंद्र और राज्य दोनों को मेरी पहचान को पहचानने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है।"
DSSSB ने जवाब में कहा कि अब जेंडर की सभी तीन श्रेणियां यानी पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर उसके ऑनलाइन पोर्टल पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि यह कानून का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा।
वकील ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयु में 5 वर्ष की छूट और 5 प्रतिशत की योग्यता अंक देने का सुझाव दिया। अपर मुख्य सचिव को संबोधित 8 फरवरी, 2021 का पत्र रिकॉर्ड में रखा गया।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने यह भी बताया कि समाज कल्याण विभाग ने गृह मंत्रालय के अवर सचिव (यूटी) और संयुक्त सचिव (यूटी) को क्रमशः 2 मार्च, 2022 और 2 दिसंबर, 2021 को अधिनियमन, 2019 के कार्यान्वयन के संबंध में लिखा है।
जस्टिस सिंह ने संचार पर विचार करते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 (1) के संदर्भ में ट्रांसजेंडर एक्ट के अनुसार प्रशासक या दिल्ली के उपराज्यपाल को राज्य के नियम बनाने के लिए केंद्रीय सर्कुलर में अधिसूचना मांगी गई।
अदालत ने कहा,
"रिकॉर्ड में मौजूद संचारों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के अवर सचिव (यूटी), भारत सरकार के माध्यम से गृह मंत्रालय को वर्तमान मामले में प्रतिवादी नंबर 5 के रूप में पक्षकार बनाना उचित समझा जाता है।"
अदालत ने एलजी के साथ-साथ दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को समाज कल्याण विभाग से संचार के संबंध में अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।
जैसा कि दिल्ली सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम सुविधा ट्रांसजेंडर को DSSSB के पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति देती है, अदालत ने कहा कि "याचिकाकर्ता रिक्तियों के लिए ट्रांसजेंडर की श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, जिसे उक्त रिक्ति में याचिकाकर्ता उल्लेखित जेंडर की अनदेखी करते हुए उपयुक्त मानता है।"
मामले को 28 मार्च को सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस आदेश के तहत रिक्तियों के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है, जिस पर विचार किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
केस टाइटल: जेन कौशिक बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर, एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य
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