दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर 21 किलो गांजा रखने के आरोपियों को जमानत दी
Shahadat
19 July 2022 11:56 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो कैदियों को जमानत दे दी। उक्त कैदियों को कथित तौर पर 21 किलोग्राम गांजा रखने के आरोप में लगभग 7 साल और 2 महीने से हिरासत में हैं।
जस्टिस आशा मेनन ने कहा कि अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा 10 साल के कठोर कारावास की है, जबकि दोनों आरोपी 26 मई, 2015 से यानी 7 साल और 2 महीने से हिरासत में हैं।
कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और धारा 29 के तहत दर्ज एफआईआर में सरवन कुमार और रंजीत कुमार को जमानत देते हुए कहा, "मौजूदा मामला का लंबे समय तक चलना निश्चित है।"
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 26 मई, 2015 को अपराध शाखा के नारकोटिक सेल में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी रंजीत कुमार गांजा का आपूर्तिकर्ता है, जो रेखा नामक महिला से गांजा खरीदता है और सह-आरोपी सरवन कुमार को इसकी आपूर्ति करेगा।
छापेमारी करने वाली टीम का गठन किया गया और दो लोगों को पकड़ लिया गया। इसके बाद सभी आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई और उनके पास से कथित तौर पर 21 किलोग्राम गांजा पाया गया। मामले में ट्रायल लंबित है।
अदालत ने कहा कि दायर की गई नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट से पता चला है कि 15 गवाहों में से 12 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।
अदालत ने कहा,
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से 21 किलोग्राम गांजा कथित रूप से बरामद किया गया था, वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 15 गवाहों में से 12 गवाहों से पूछताछ की गई है। 13 सितंबर, 2021 के आदेश के तहत दिया गया समय इस साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, यही प्रासंगिक तथ्य हैं।"
इसी के तहत आवेदकों को जमानत दी गई।
केस टाइटल: सरवन कुमार उर्फ किशन बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
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