दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 16 जुलाई तक बढ़ाई

LiveLaw News Network

20 April 2021 6:23 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 16 जुलाई तक बढ़ाई

    दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण न्यायालयों के सीमित कामकाज को ध्यान में रखते हुए अब इसके और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 19 अप्रैल या इसके बाद तक तक पारित अंतरिम आदेशों की अवधि को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

    जस्टिस विपिन सांघी, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस तलवंत सिंह की एक पूर्ण पीठ ने आदेश दिया,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत पूर्वोक्त असाधारण परिस्थितियों के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया गया है कि इस मामले में सभी मामले लंबित होने से पहले और इस कोर्ट के अधीनस्थ अदालतों द्वारा पारितआदेश, जिनकी अवधि 19.04.2021 के बाद समाप्त हो जाएगी या उसके बाद समाप्त हो जाएगी, वही स्वतः ही 16.07.2021 तक या आगे के आदेशों तक विस्तारित रहेगा। इसके विपरीत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी विशेष मामले में भारत के किसी भी आदेश को पारित किया गया है।"

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अंतरिम आदेश का पूर्वोक्त विस्तार किसी पक्ष को इस तरह की कार्यवाही के लिए कष्ट देता है, तो वे उचित राहत पाने के लिए स्वतंत्रता होंगे, जैसा कि उन्हें सलाह दी जा सकती है।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story