दिल्ली हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में एक दिन छोड़कर फिज़िकल सुनवाई आयोजित करने के आदेश जारी किए
LiveLaw News Network
15 Jan 2021 10:58 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 14.01.2021 के आदेश जारी कर जिला एवं सत्र और प्रधान न्यायाधीश न्यायालयों को 18.01.2020 से एक दिन छोड़कर (अल्टरनेट डे) फिजिकल सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। हफ्ते के जिस दिन फिजिकल सुनवाई नहीं होगी उस दिन न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगा।
इस आदेश यह निर्देश दिया गया है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और प्रधान न्यायाधीश, न्यायालय को निर्देश देता है कि वे अपने-अपने जिलों के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का रोस्टर तैयार करें ताकि अदालतें फिजिकल सुनवाई शुरू कर सकें। यह रोस्टर 18 जनवरी 2021 से लागू होगा।
यह आदेश दिल्ली के एनसीटी में COVID-19 महामारी के की स्थिति में गिरावट के मद्देनजर आया है।
इस आदेश में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों को जिन मामलों में अभियुक्त हिरासत में हैं, उन्हें छोड़कर साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति है।
हालाँकि, यह आदेश स्पष्ट करता है कि सबूतों की रिकॉर्डिंग "फिजिकल रूप से अदालतों में दर्ज होने के दौरान, सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करते हुए की जाएगी।"
यह आदेश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को फिजिकल अदालतों में विचाराधीन कैदियों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश देता है। जिसके तहत महानिदेशक (जेल) और संबंधित लॉकअप प्रभारी के साथ समन्वय में किया जाएगा।
यह आदेश 01.02.2021 तक जारी रहेगा, जिसके बाद उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। ऐसे मामलों में साक्ष्य भी दर्ज करना आवश्यक है।
इस आदेश में सभी अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य अदालतों में आने वाले लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे फिजिकल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट परिसर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य COVID-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जारी एक आदेश में कहा कि हाईकोर्ट की 11 खंडपीठें 18.01.2021 तक फिजिकल सुनवाई जारी रखेंगी।
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