दिल्ली की अदालत ने नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को मुलाक़ात का अधिकार दिया

Shahadat

1 Aug 2023 6:49 AM GMT

  • दिल्ली की अदालत ने नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को मुलाक़ात का अधिकार दिया

    दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उस व्यक्ति को मुलाकात का अधिकार दे दिया, जिसकी पत्नी ने उस पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। अदालत ने यह देखते हुए आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस को आरोपी पिता के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला।

    एफआईआर की जांच के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई, जो पिछले साल पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 10 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत दर्ज की गई।

    पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने मां को निर्देश दिया कि वह नाबालिग बच्ची को अपने निवास के पास एक पार्क में रोजाना शाम 5 से 7 बजे तक दो घंटे के लिए अपने पिता के साथ रहने दें, क्योंकि दोनों पक्ष 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं।

    अदालत ने कहा,

    "चूंकि बच्चा बहुत ही कम उम्र का है, इसलिए मां आस-पास होगी, लेकिन चूंकि वह कभी-कभार आपत्ति उठा सकती है, इसलिए वह आस-पास नहीं होगी। लेकिन जब बच्चा अपने पिता से मिले तो उसे उससे पचास मीटर की दूरी पर होना चाहिए, जिससे बच्चा बिना किसी रुकावट के अपने पिता के पास जा सके।”

    इसमें कहा गया,

    “पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि यदि मुलाकात 10-15 मिनट ऊपर-नीचे होती है तो वे एक-दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत न करें। मुलाक़ात 01.08.2023 से शुरू होगी।”

    विचाराधीन आदेश को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को मंगलवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी।

    पिता ने संरक्षकता याचिका के माध्यम से नाबालिग बच्चे की स्थायी कस्टडी की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट का रुख किया। उन्होंने मामले के लंबित रहने तक अंतरिम कस्टडी की मांग करते हुए तत्काल आवेदन दायर किया और अपने आवास पर हर दिन छह घंटे के लिए बेटी के बिना किसी रोक-टोक के रहने की मांग की।

    इस जोड़े की शादी अक्टूबर 2019 में हुई थी और बच्चे का जन्म 23 जनवरी, 2021 को हुआ। पिता का यह मामला है कि मां ने अपने "व्यवस्थित हेरफेर" और नाबालिग को उसके प्यार और देखभाल से वंचित करने के लिए पिछले साल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

    उन्होंने दलील दी कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मां के पास "मनगढ़ंत तथ्य" हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि एक जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई और उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप हटा दिए गए।

    दूसरी ओर, मां ने अदालत को बताया कि पिता "विकृत दिमाग वाला व्यक्ति" है, जो पिता होने के बहाने नाबालिग से मिलने का अधिकार मांग रहा है। उसने आरोप लगाया कि बच्ची अपने पिता के साथ बेहद असुरक्षित है, जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया।

    पिता को राहत देते हुए अदालत ने कहा कि मां अपनी ही बेटी के प्रति व्यक्ति के किसी भी कृत्य की "अत्यधिक कल्पना" कर रही है।

    अदालत ने कहा,

    “यह देखते हुए कि जांच एजेंसी को प्रतिवादी के आरोप को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला, बल्कि उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोप प्रेरित है। इस अदालत ने भी प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के स्वतंत्र मूल्यांकन पर प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं पाया। प्रतिवादी के आरोप में सच्चाई है और उससे लगता है कि याचिकाकर्ता पिता के प्यार के कृत्य को गलत तरीके से चित्रित किया जा रहा है। यह ध्यान में रखना होगा कि बच्ची का यौन शोषण बहुत गंभीर अपराध है, लेकिन पिता के अहानिकर कृत्य को ऐसा दिखाना भी उतना ही गंभीर है।''

    अदालत ने कहा कि किसी भी माता-पिता को अपने बच्चे को दूसरे माता-पिता से प्यार, स्नेह और देखभाल पाने के अधिकार से वंचित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पिता को मां के खिलाफ कुछ शिकायत है या इसके विपरीत या एक-दूसरे के खिलाफ कुछ गलतफहमी है।

    अदालत ने आदेश दिया,

    “प्रतिवादी (मां) को सलाह दी जाती है कि वह अपनी नौकरानी को बच्ची के आसपास रहने के स्पष्ट निर्देश के साथ भेजें कि वह याचिकाकर्ता के साथ बच्ची की मुलाकात में हस्तक्षेप न करे। प्रतिवादी को सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे अदालत के इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जा सके।”

    पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र को देखने के बाद अदालत ने कहा कि आईओ ने अपने ससुर जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ मां के पिछले लिखित संचार का विश्लेषण किया और पाया कि पिता द्वारा बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की कोई सूचना नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    “यह सच है कि मां स्पर्श को बेहतर ढंग से समझ सकती है लेकिन मां अचूक नहीं है। इसलिए प्रतिवादी जो कहता है, उसकी हर बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा या उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। आईओ दिल्ली पुलिस का जिम्मेदार अधिकारी है और आरोप पत्र को आईओ के उच्च अधिकारियों और आईओ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर कानूनी राय के अनुमोदन के बाद अदालत में भेजा गया। इसलिए आरोप पत्र को लापरवाही से खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि एमएम इसके लिए बाध्य नहीं है।”

    इसमें कहा गया कि आज की तरह पिता अपनी नाबालिग बेटी से मिलने की इच्छा को लेकर बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि उसके खिलाफ लगे आरोपों की पहले ही जांच हो चुकी है और मां के बयान के अलावा उस पर मुकदमा चलाने के लिए कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत नहीं मिला है।

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