दिल्ली कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर को जमानत दी, सजा निलंबित की

Shahadat

30 July 2024 10:25 AM IST

  • दिल्ली कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर को जमानत दी, सजा निलंबित की

    दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दी। वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) हैं।

    साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने पाटकर को 5 महीने की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाने वाले आदेश को भी अगले आदेश तक निलंबित कर दिया।

    अदालत ने यह आदेश पाटकर द्वारा पिछले महीने एमएम कोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील पर पारित किया। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 430 (1) के तहत सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग करते हुए आवेदन भी दायर किया।

    अदालत ने कहा,

    "दिनांक 01/07/2024 को दिया गया सजा का आदेश वर्तमान अपील के लंबित रहने तक अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। अपीलकर्ता मेधा पाटकर को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और निचली अदालत की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत देने की शर्त पर जमानत दी जाती है...।"

    अदालत ने अपील पर सक्सेना से जवाब मांगा और मामले को आगे की बहस के लिए 04 सितंबर को सूचीबद्ध किया। पाटकर को 24 मई को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। उस समय वे अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे।

    सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ 25 नवंबर, 2000 को "देशभक्त का असली चेहरा" शीर्षक से प्रेस नोट में उन्हें बदनाम करने का मामला दर्ज किया था।

    प्रेस नोट में पाटकर ने कहा,

    "हवाला लेन-देन से दुखी वीके सक्सेना खुद मालेगांव आए, एनबीए की तारीफ की और 40,000 रुपये का चेक दिया। लोक समिति ने भोलेपन से तुरंत रसीद और पत्र भेजा, जो किसी भी चीज से ज्यादा ईमानदारी और अच्छे रिकॉर्ड रखने को दर्शाता है। लेकिन चेक भुनाया नहीं जा सका और बाउंस हो गया। जांच करने पर बैंक ने बताया कि खाता मौजूद ही नहीं है।"

    पाटकर ने कथित तौर पर कहा कि सक्सेना कायर हैं, देशभक्त नहीं। 2001 में शिकायत दर्ज होने के बाद अहमदाबाद की एमएम अदालत ने आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और पाटकर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी की। 3 फरवरी, 2003 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की सीएमएम अदालत ने शिकायत प्राप्त की। 2011 में पाटकर ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया। उन्हें दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा कि पाटकर की हरकतें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण थीं, जिसका उद्देश्य सक्सेना की अच्छी छवि को धूमिल करना था और उनकी प्रतिष्ठा और साख को काफी नुकसान पहुंचाया।

    इसने पाया कि पाटकर के बयान, जिसमें उन्होंने सक्सेना को कायर कहा और उन्हें देशभक्त नहीं कहा, और हवाला लेन-देन में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया, न केवल अपने आप में मानहानिकारक थे, बल्कि नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए भी गढ़े गए थे।

    इसने आगे कहा कि पाटकर इन दावों का खंडन करने या यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहीं कि उनका इरादा इन आरोपों से होने वाले नुकसान का अनुमान नहीं था।

    इसके अलावा, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता को "कायर" और "देशभक्त नहीं" करार देने का पाटकर का निर्णय उनके व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्र के प्रति वफादारी पर सीधा हमला था।

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