दिल्ली की अदालत ने ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और दो अन्य को दिल्ली दंगा मामले में डिस्चार्ज किया

LiveLaw News Network

3 Sep 2021 1:00 AM GMT

  • दिल्ली की अदालत ने ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और दो अन्य को दिल्ली दंगा मामले में डिस्चार्ज किया

    दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली दंगा मामले में तीन आरोपियों को डिस्चार्ज करते हुए कहा,

    "दिल्ली में जब विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगें हो रहे थे , तब यह नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके उचित जांच में जांच एजेंसी की विफलता है।"

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने एफआईआर 93/2020 में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब सहित तीन आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया।

    जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में "चश्मदीद गवाहों, वास्तविक अभियुक्तों और तकनीकी सबूतों का पता लगाने के लिए कोई वास्तविक प्रयास किए बिना" इस आरोप पत्र को दाखिल करने से ही मामला सुलझ गया प्रतीत होता है।

    अदालत ने कहा,

    "यह न्यायालय ऐसे मामलों को न्यायिक प्रणाली के गलियारों में बिना सोचे-समझे इधर-उधर भटकने की अनुमति नहीं दे सकता है। इस न्यायालय के कीमती न्यायिक समय को तबाह कर रहा है।"

    अदालत ने यह जोड़ा,

    "इस मामले में पीड़ित शिकायतकर्ता/पीड़ित की पीड़ा, जिसका मामला वस्तुतः अनसुलझा है; यह कठोर और अकर्मण्य जांच के कारण वरिष्ठ जांच अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण की कमी और करदाता के समय और धन की आपराधिक बर्बादी है।"

    आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427, 380, 454, 436, 435 और धारा 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसमें दो शिकायतों के आधार पर आरोप लगाया कि दिल्ली दंगों के दौरान एक दुकान को जला दिया गया, उस पर हमला किया गया और लूट लिया गया।

    मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आरोपी व्यक्तियों का न तो विशेष रूप से एफआईआर में नाम था और न ही मामले में उन्हें कोई विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी।

    यह भी देखा गया कि घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था।

    कोर्ट ने कहा,

    "दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में लगभग 750 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकतम मामले इस न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। यह उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के मामलों के सभी मामलों से निपटने वाली एकमात्र अदालत है। इस अदालत में लगभग 150 मामले दर्ज किए गए हैं। इस न्यायालय द्वारा कमिटमेंट के बाद ट्रायल के लिए प्राप्त किया गया है। लगभग 35 मामलों में अभी तक आरोप तय किए गए हैं। कुछ मामलों को एमएम को वापस भेज दिया गया है, क्योंकि सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय कोई भी अपराध नहीं पाया गया था। बड़ी संख्या में ऐसे आरोपी हैं जो पिछले डेढ़ साल से जेल में सिर्फ इस वजह से जेल में बंद हैं कि उनके मामलों की सुनवाई शुरू नहीं हो रही है। पुलिस अभी भी पूरक आरोप पत्र दाखिल करने में लगी हुई है। इस न्यायालय का कीमती न्यायिक समय उन मामलों में तारीख देने में बर्बाद हो रहा है। इस न्यायालय का बहुत समय वर्तमान की तरह मामलों में बर्बाद हो रहा है, जहां पुलिस द्वारा शायद ही कोई जांच की जाती है।"

    न्यायालय का यह भी विचार था कि वह ऐसे मामलों को "न्यायिक प्रणाली के गलियारों में बेवजह भटकने, कीमती न्यायिक समय को नष्ट करने" की अनुमति नहीं दे सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "इस मामले में जिस तरह की जांच की गई और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसकी निगरानी में कमी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और कुछ नहीं।"

    तदनुसार, अदालत ने मामले में तीनों को डिस्चार्ज कर दिया।

    शीर्षक: राज्य बनाम शाह आलम और अन्य।

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