दिल्ली कोर्ट ने सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से किया इनकार

Shahadat

6 Feb 2026 10:00 PM IST

  • दिल्ली कोर्ट ने सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से किया इनकार

    दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को 27 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की मई 2021 में हुई हत्या के मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार किया।

    रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सुशील कुमार ने ओलंपियन पर लगे आरोपों की गंभीरता और इस बात को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की थी।

    जज ने कहा,

    "...यह कोर्ट आवेदक/आरोपी सुशील कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका को मंजूर करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। यहां कही गई कोई भी बात मामले की मेरिट पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी।"

    कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुमार की गिरफ्तारी से पहले के आचरण, कथित तौर पर घायल व्यक्तियों पर जानलेवा हथियारों से हमला करते हुए घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग और उनकी रिहाई पर समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान दिया था।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में कई अन्य महत्वपूर्ण गवाहों से अभी पूछताछ की जानी है और सुशील कुमार द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    पिछले साल मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुमार को स्थायी जमानत दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीर प्रकृति, आरोपी द्वारा ट्रायल को प्रभावित करने की संभावना और जांच के दौरान आरोपी के आचरण पर विचार न करके गलती की। कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज होने के बाद आरोपी फरार रहा। सभी आरोप चौंकाने वाले और गंभीर हैं।

    सुशील कुमार को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर जमानत के लिए नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी।

    कुमार को मई, 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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