'सांवली त्वचा वाली महिलाओं को कम आत्मविश्वासी, असुरक्षित के रूप में पेश किया जाता है': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Shahadat

20 Dec 2023 10:14 AM GMT

  • सांवली त्वचा वाली महिलाओं को कम आत्मविश्वासी, असुरक्षित के रूप में पेश किया जाता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मानव जाति के पूरे समाज को घर पर संवाद बदलने की जरूरत है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'त्वचा के रंग' के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जा सके।

    जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने वैवाहिक विवाद का फैसला करते समय सांवली महिला होने के कारण पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली गालियों पर ध्यान दिया और मानव जाति से ऐसी मानसिकता को बदलने का आह्वान किया।

    हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा,

    “मानव जाति के पूरे समाज को घर पर संवाद को बदलने की ज़रूरत है, जो त्वचा की निष्पक्षता की प्राथमिकता को बढ़ावा नहीं दे सकता है। इसलिए सांवली त्वचा की तुलना में गोरी त्वचा को प्राथमिकता देने की समाज की ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए पति को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है।''

    अदालत पति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट, बलौदाबाजार के फैसले और आदेश को चुनौती दी गई। उक्त फैसले के तहत पति द्वारा तलाक के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया।

    पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसे छोड़ दिया और गंभीर प्रयासों के बावजूद वैवाहिक जीवन में शामिल होने के लिए वापस नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि बिना किसी कारण के उन्हें छोड़ने के बाद पत्नी ने भरण-पोषण का दावा करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया।

    हालांकि, दूसरी ओर पत्नी ने दलील दी कि उसके पति ने उस पर अत्याचार किया और उसे उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके गहरे रंग का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गालियां दीं। उसने यह भी शिकायत की कि जब वह गर्भवती थी और दूसरी शादी करना चाहती थी तो पति ने उसके साथ मारपीट की।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    दोनों पक्षकारों के गवाहों को सुनने और दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायालय का विचार था कि पत्नी द्वारा अपने पति का साथ छोड़ने के लिए बताए गए कारण अधिक तर्कसंगत लगते हैं, क्योंकि वह यह दलील लेकर आई कि उसका पति मैं उसके गहरे रंग के कारण उसे छोड़ना चाहता था।

    कोर्ट ने अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि लोग गोरे/हल्के रंग के पार्टनर को पसंद करते हैं। इसके अलावा, उन सामाजिक विकृतियों पर प्रकाश डालते हुए जिनका सामना सांवली त्वचा वाली महिला को करना पड़ता है।

    न्यायालय ने कहा:

    “सांवली त्वचा वालों को उनके अत्यधिक सक्षम गोरी त्वचा वाले समकक्षों की तुलना में कम दर्जा दिया गया और त्वचा को गोरा करने वाले अधिकांश सौंदर्य प्रसाधन महिलाओं को लक्षित करते हैं। वे सांवली त्वचा वाली महिला को कम आत्मविश्वासी और असुरक्षित व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की संभावना रखते हैं, जो तब तक जीवन में सफलता हासिल करने में असमर्थ है, जब तक कोई उसे फेयरनेस क्रीम का उपयोग करने का सुझाव नहीं देता है।

    न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से संपूर्ण मानव जाति से घर पर संवाद बदलने का आह्वान किया, जिससे त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा न दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जा सके कि गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों का उपहास या भेदभाव न किया जाए।

    तदनुसार, न्यायालय का विचार था कि किसी भी पति को अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से केवल इसलिए अलग होने की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह उसे उसके गहरे रंग के कारण पसंद नहीं करता है। इस प्रकार, यह माना गया कि क्रूरता का कोई आधार नहीं बनाया जा सकता, जो पति को अपनी पत्नी से तलाक लेने का अधिकार देगा।

    परिणामस्वरूप, अपील खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: रेवाराम वर्मा बनाम प्रेमकुमारी वर्मा

    केस नंबर: एफए (एमएटी) नंबर 150/2022

    अपीलकर्ता के वकील: सुमित श्रीवास्तव और प्रतिवादी के वकील: मोहम्मद रूहुल अमीन मेमन।

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