कस्टडी की लड़ाई| बच्चों को माता-पिता दोनों के साथ का अधिकार है, माता या पिता, किसी एक से संपर्क तोड़ना भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन तोड़ता है: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

7 Nov 2022 7:08 PM IST

  • कस्टडी की लड़ाई| बच्चों को माता-पिता दोनों के साथ का अधिकार है, माता या पिता, किसी एक से संपर्क तोड़ना भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन तोड़ता है: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में तय एक स्थिति को दोहराया कि कस्टडी के मामलों पर विचार करते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करना चाहिए कि बच्चा माता-पिता में से किसी एक के प्यार, स्नेह और कंपनी से पूरी तरह से वंचित न हो।

    जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने कहा कि यदि बच्चे को माता-पिता में से किसी एक के साथ बातचीत करने के अवसर से वंचित किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से "भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन को तोड़ देगा"।

    ऐसा कहते हुए, बेंच ने यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य (2020) में स्थिति पर ध्यान दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे को माता-पिता दोनों का प्यार और स्नेह पाने का मानव अधिकार है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "सिर्फ इसलिए कि माता-पिता एक-दूसरे के साथ संघर्ष में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे को माता-पिता में से किसी एक की देखभाल, स्नेह, प्यार या संरक्षण से वंचित कर दिया जाना चाहिए। बच्चा एक निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे माता-पिता के बीच उछाला जाए। हर अलगाव और हर पुनर्मिलन का बच्चे पर दर्दनाक और मनोदैहिक प्रभाव हो सकता है।"

    इस रोशनी में यह कहा गया था कि भले ही एक माता या पिता को कस्टडी में दिया गया हो, दूसरे माता-पिता के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विजिटिंग राइट होना चाहिए कि बच्चा सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संपर्क न खोएं। इसने इस बात पर जोर दिया कि केवल विषम परिस्थितियों में ही एक माता-पिता को बच्चे के साथ संपर्क से वंचित किया जाना चाहिए; यदि एक माता-पिता को किसी भी मुलाकात के अधिकार या बच्चे के साथ संपर्क से वंचित किया जाना है, तो कारण बताए जाने चाहिए।

    वर्तमान मामले में, वैवाहिक कलह के कारण, याचिकाकर्ता-मां ने अपनी बच्ची की कस्टडी की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने उसके आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे फैमिली कोर्ट, एट्टूमानूर के परिसर में हर दूसरे शनिवार से सुबह 10.30 बजे से रविवार शाम 4 बजे तक बच्चे की अंतरिम कस्टडी पिता को देने का निर्देश दिया।

    यह आगे निर्देश दिया गया कि फैमिली कोर्ट, एट्टूमानूर के परिसर में दूसरे रविवार को छोड़कर सभी रविवारों को सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक अंतरिम कस्टडी दी जाएगी, और पिता को नाबालिग बच्चे के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करने सभी बुधवार को शाम 6.30 बजे से शाम 7 बजे तक अनुमति दी जाएगी।

    इस मामले में न्यायालय ने यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य (2020) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि एक बच्चे की कस्टडी के मामलों का निर्णय करते समय, प्राथमिक और सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है। यह केवल एक पति या पत्नी का विचार नहीं है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, और यह कि कस्टडी का मुद्दा केवल बच्चे के सर्वोत्तम हित के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने वसुधा सेठी और अन्य बनाम किरण वी भास्कर और अन्य मामले (2022) में दिए निर्णय पर ध्यान दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जब भी अदालत एक माता-पिता की कस्टडी में खलल डालती है, जब तक कि बाध्यकारी कारण न हों, अदालत दूसरे माता-पिता को मुलाकात के अधिकार प्रदान करेगी, इस कारण से कि एक बच्चे को दोनों माता पिता कंपनी की आवश्यकता है।

    इस संदर्भ में देखा जाए तो कोर्ट को फैमिली कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं मिला।

    अदालत ने कहा, "जबकि बच्चे को मां के साथ रहने की इजाजत है, पिता को बच्चे के साथ बार-बार बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इसे देखते हुए, हमें आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।"

    इस आलोक में, न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फैमिली कोर्ट की यात्रा से मां को थोड़ी दूरी पर होने वाली असुविधा, बच्चे के साथ बातचीत करने के अवसर से पिता को वंचित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकती है।

    केस टाइटल: नीना जॉर्ज बनाम एल्विन के जैकब और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 574

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story