COVID-19: राजस्थान हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय दो और सप्ताह के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगे, अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ाई

LiveLaw News Network

3 May 2021 6:33 AM GMT

  • COVID-19: राजस्थान हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय दो और सप्ताह के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगे, अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ाई

    राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 4 मई से 17 मई, 2021 तक कार्य स्थाल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को बंद करने सहित विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के आदेश के मद्देनजर और अत्यधिक गंभीर स्थिति को देखते हुए रविवार (2 मई) को सूचित किया कि जोधपुर और जयपुर बेंच में राजस्थान हाईकोर्ट 4 मई से 17 मई, 2021 तक वर्चुअल मोड में कार्य करना जारी रखेगा।

    इसी प्रकार, राजस्थान राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों/विशेष न्यायालयों / न्यायाधिकरणों को भी वर्चुअल मोड में 4 मई से 17 मई, 2021 तक कार्य करना जारी रहेगा।

    महत्वपूर्ण रूप से 4 मई से 17 मई, 2021 के बीच समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश अगली तारीख [हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों/विशेष न्यायालयों/न्यायाधिकरणों] तक विस्तारित रहेंगे।

    अपील/संशोधन में हाईकोर्ट के समक्ष अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति में 17 मई तक छूट दी जाएगी।

    माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, विगत 27 अप्रैल को दिए गए आदेशों के अनुसार, हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के जारी आदेशों की अवधि अगले तक बढ़ाई जाती है।

    गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश को अदालत के 19 अप्रैल (सोमवार) के आदेश को जारी रखने में समझने की जरूरत है।

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