COVID-19: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा उपकरणों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा
LiveLaw News Network
11 Jun 2021 12:21 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 (Drugs Price Control Order, 2013) के तहत शामिल प्रमुख चिकित्सा उपकरणों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसेटेटर की कीमत को नियंत्रित करने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें केंद्र और राज्य को ऑक्सीजन कंसेंटेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर मशीन आदि जैसे चिकित्सा उपकरणों को मूल्य को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत नियंत्रण में लाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करके कोविशील्ड और कोवैक्सिन आदि सहित COVID-19 वैक्सीन को मूल्य नियंत्रण में लाने के निर्देश भी मांगे गए।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि केंद्र सरकार ने दिनांक 11.02.2020 को एक अधिसूचना जारी कर चिकित्सा उपकरणों को "दवाओं" के रूप में घोषित किया।
इसके अलावा, डीपीसीओ के तहत शामिल पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के मूल्य आंदोलनों की निगरानी के लिए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.06.2020 पर भी भरोसा किया गया था।
उक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, केंद्र की ओर से उपस्थित एएसजीआई ने पहलू पर निर्देश लेने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।
कोर्ट ने आदेश दिया,
"तदनुसार, दिनांक 11.2.2020 की अधिसूचना और 29.6.2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में एक हलफनामे के माध्यम से इस अदालत को अवगत कराने के लिए इस मामले को 17.6.2021 को पोस्ट किया जाए।"
अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शादाब अंसारी पेश हुए, जबकि केंद्र की ओर से एएसजीआई राजीव सिन्हा पेश हुए।
राज्य की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश पेश हुए।
अपील के बारे में
देश की स्वास्थ्य आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए और जनहित में याचिका में प्रार्थना की गई है कि कोविशील्ड, कोवाक्सिन आदि सहित जीवन रक्षक COVID-19 वैक्सीन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर मशीन आदि जैसे चिकित्सा उपकरणों की कीमत को नियंत्रित होनी चाहिए।
याचिका में कहा गया,
"केंद्र सरकार ने इस जीवनरक्षक COVID-19 वैक्सीन की कीमत तय करने का काम निर्माता पर छोड़ दिया है और वे अनुचित, मनमाना और अनुचित तरीके से उक्त वैक्सीन की कीमत तय कर रहे हैं।"
इसके अलावा, याचिका में कहा गया कि जीवन रक्षक वैक्सीन और चिकित्सा उपकरण निर्माण कंपनियों द्वारा तय किए गए हैं और ऐसी जीवन रक्षक वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों की अधिकतम खुदरा कीमत बहुत अधिक (कभी-कभी दोगुने से भी अधिक) रखी गई है, जो अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना है।
याचिका में आगे कहा गया,
"वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए मनमाने ढंग से वैक्सीन की कीमत अलग-अलग तय की है जो अन्यायपूर्ण और अनुचित है।"
शीर्षक: मोहम्मद मुमताज अंसारी बनाम भारत सरकार के सचिव और अन्य
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें