COVID 19: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि को 14 जुलाई तक बढ़ाया

LiveLaw News Network

26 Jun 2021 6:34 AM GMT

  • COVID 19: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि को 14 जुलाई तक बढ़ाया

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने शुक्रवार को हाईकोर्ट और अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधी को 14 जुलाई तक बढ़ा दिया।

    मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की पूर्ण पीठ COVID-19 महामारी के दौरान मामलों की दैनिक वृद्धि के कारण न्यायालय द्वारा स्थापित स्वत: संज्ञान याचिका पर विचार कर रही थी।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद हमारा विचार है कि आदेश दिनांक 31.05.2021, जिसे बाद में 14.06.2021 को बढ़ा दिया गया था, 14.07.2021 तक प्रभावी रहेगा।"

    14 जून को अदालत द्वारा हाईकोर्ट और अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा 25 जून तक पारित सभी अंतरिम आदेशों को दो सप्ताह के लिए बढ़ाए जाने के बाद यह आदेश आया।

    कोर्ट ने इससे पहले 10 मई और 31 मई को अपने पिछले आदेशों को आगे बढ़ाया था, जिसमें उसने अपने द्वारा पारित अंतरिम आदेश, इसके बाहरी बेंच और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को क्रमशः एक जून और 15 जून, 2021 तक बढ़ा दिया था।

    न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उन सभी मामलों में जहां इस न्यायालय और इसके अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अंतरिम आदेश 19 अप्रैल, 2021 तक लागू थे; लेकिन तब से समाप्त हो गए हैं या एक जून, 2021 तक समाप्त होने की संभावना है। ऐसे आदेश बिना शर्त बढ़ाए गए माने जाएंगे और/या 01 जून, 2021 तक बढ़ाए गए माने जाएंगे। इसमें बाहरी न्यायपीठों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों के ऐसे सभी आदेश शामिल होंगे।

    पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह स्टे की छुट्टी पर किसी भी आदेश के अधीन होगा, जो एक व्यक्तिगत मामले में एक अत्यंत असाधारण स्थिति में पारित किया जा सकता है। इसके लिए वादी और पक्ष संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

    कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था,

    "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि राज्य में विभिन्न मामलों में अंतरिम जमानत के लिए दी गई ज़मानत तकनीकी रूप से केवल सीमित अवधि के लिए होंगी। हालांकि, चूंकि हमने पहले ही जमानत आदेशों को शुरू में 01.06.2021 तक बढ़ा दिया है। इसलिए अब 15.06.2021 तक स्वत: ही ये सब ही जमानतें भी बढ़ाई गई मानी जाएंगी। इस तरह के विस्तार के निहितार्थ और इससे संबंधित अन्य पहलुओं की जांच इस न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध होने की अगली तिथि 14.06.2021 को की जाएगी।"

    कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को करेगी।

    शीर्षक: जनहित याचिका (स्वतः संज्ञान)/3/2021

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