COVID-19: कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके और अधीनस्थों न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

LiveLaw News Network

24 April 2021 9:03 AM GMT

  • COVID-19: कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके और अधीनस्थों न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

    Calcutta High Court 

    कलकल्तात हाईकोर्ट ने पिछले साल दर्ज किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले को फिर से उठाते हुए हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेशों को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

    यह आदेश हाल में COVID-19 मामलों हुई वृद्धि और हाईकोर्ट और पश्चिम बंगाल राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संयुक्त राज्य के प्रतिबंधित कामकाज को देखते हुए पारित किया गया है।

    मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आई.पी. मुकर्जी, जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की एक पूर्ण पीठ द्वारा यह आदेश पारित किया गया है।

    आदेश में कहा गया है,

    "COVID-19 मामलों में वृद्धि और कलकत्ता हाईकोर्ट और पश्चिम बंगाल राज्य के जिला न्यायालयों में और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रतिबंधित कामकाज को देखते हुए हम 30 जून, 2021 तक अंतरिम आदेशों का विस्तार करते हैं।

    अब इस मामले को न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 28 जून को सूचीबद्ध किया है।

    पुन: कलकत्ता और न्यायालयों में हाईकोर्ट में अंतरिम आदेशों के साथ लंबित मामले, पश्चिम बंगाल राज्य के न्यायाधिकरणों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रादेशिक COVID-19 स्थिति से संबंधित गैर-उपलब्धता के दौरान न्यायालयों सहित इसके अधीनस्थ न्यायालयों तक पहुंचा है।

    आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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