'अदालत का कार्य न्याय देना है, न कि पक्षकारों का मुंह बंद करना': तकनीकी आधार पर न्यायिक कार्यवाही को खारिज करने पर केरल उच्च न्यायालय ने कहा

LiveLaw News Network

14 Sept 2021 1:57 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि जब एक वादी एक वास्तविक शिकायत के साथ कोर्ट के पास आते हैं तो मामले को मेरिट के आधार पर सुनना चाहिए, बजाय कि उसे तकनीकी आधार पर अनुमति न दी जाए।

    जस्टिस एन अनिल कुमार ने एक जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी अपील की अनुमति देते हुए पहली अपील को प्राथमिकता देने में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया और मामले को खारिज कर दिया।

    उन्होंने कहा, "जब देरी की बात आती है तो अपीलकर्ता की ओर से प्रत्येक दिन की देरी की व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। वादी ने देरी को माफ करने के लिए एक उचित स्पष्टीकरण की पेशकश की ... जब एक वादी अदालत के समक्ष आरोप लगाता है कि उसकी शिकायत वास्तव‌िक है, तो उसे तकनीकी आधार पर...अस्वीकार करने के बजाय गुण पर सुनवाई करना हमेशा वांछनीय है। अदालतें न्याय के लिए काम कर रही हैं न कि किसी पक्ष का मुंह बंद करने के लिए।"

    पृष्ठभूमि

    अपीलकर्ता (मूल वादी) ने 2018 में बिक्री के लिए एक समझौते के अनुसार प्रतिवादी (मूल प्रतिवादी) के खिलाफ पैसे की वापसी के लिए उप न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया था।

    मुख्य आरोप यह था कि प्रतिवादी भूमि मालिक हैं, जिन्होंने अपीलकर्ता के साथ बिक्री समझौता किया था, लेकिन 10 लाख रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान करने के बाद बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा शेष अदालत शुल्क का भुगतान करने में विफलता के कारण ट्रायल कोर्ट में मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

    तदनुसार, उन्होंने फिर से ट्रायल कोर्ट का रुख किया और इसमें शामिल देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ आदेश की समीक्षा करने की मांग की। फिर भी, समीक्षा आवेदन को निचली अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसके लिए उचित उपाय यह है कि वाद को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की जाए।

    इसके बाद, अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए 2020 में अतिरिक्त जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपील के साथ विलंब को माफ करने का एक आवेदन भी दायर किया गया था।

    लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत ने अपील को केवल इस कारण खारिज कर दिया कि देरी को माफ करने के लिए बताए गए कारण अस्पष्ट और अस्वीकार्य थे। इसलिए, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    अधिवक्ता शनावास खान ने अपीलार्थी का प्र‌तिन‌िध‌ित्व किया, जबकि अधिवक्ता हर‌िहरपुत्रन ने उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व किया।

    मुख्य अवलोकन:

    न्यायालय के समक्ष कानून के तीन महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किए गए:

    1.जब विलंब को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है तो क्या प्रथम अपीलीय अदालत की ओर से अपील दायर करने में देरी की क्षमा के लिए आवेदन को खारिज करना उचित है?

    2. जब बकाया न्यायालय शुल्क का भुगतान न करने के लिए वादपत्र को खारिज कर दिया गया था, तो क्या अपीलीय न्यायालय की ओर से तकनीकी कारणों से अपील को खारिज करने के बजाय देरी को माफ करने में अपने विवेक का प्रयोग करना उचित नहीं है?

    3 . ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी को खारिज करने से पहले वादी ने तुरंत अपील दायर करने के बजाय गलती से एक समीक्षा याचिका को प्राथमिकता दी। इन परिस्थितियों में, क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय की ओर से विलंब को माफ करने के आवेदन को खारिज करना उचित है?

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बकाया अदालती शुल्क का गैर-भुगतान इरादतन या जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि वित्तीय तंगी के कारण किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उन्होंने उक्त शुल्क का भुगतान कर दिया था।

    इसके अलावा, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि देरी इस कारण से हुई कि सूट की अस्वीकृति के बाद अपील दायर करने के बजाय, गलती से एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी।

    कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री के खिलाफ देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ पहली अपील की गई थी, तो पहली अपीलीय अदालत को आवेदन को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बजाय उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए था।

    यह दोहराया गया कि जब विलंब की बात आती है, तो अपीलकर्ता की ओर से प्रत्येक दिन की देरी की व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि वादी ने देरी को माफ करने के लिए एक उचित स्पष्टीकरण की पेशकश की थी। अपनी प्रामाणिकता को साबित करने के लिए, उसने शेष अदालती शुल्क का भी भुगतान किया था।

    कोर्ट ने नोट किया, "परिस्थितियों मे पहली अपीलीय अदालत देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज करने में सही नहीं थी। चूंकि देरी को माफ करने के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था, अपील भी खारिज कर दी गई थी। परिणामस्वरूप, निचली अदालत के डिक्री और फैसले का डिक्री और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले में विलय कर दिया गया था।"

    इसलिए कोर्ट ने अपील को अनुमति देना उचित समझा।

    शीर्षक: थाहकुंजू बनाम चंद्रशेखर पिल्लई और अन्य।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story