जिस न्यायालय की सीमा में सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन प्राप्त करता है, बकाया राशि के लिए याचिका सुनने का अधिकार क्षेत्र उसी के पास, नियोक्ता की सुविधा प्रासंगिक नहीं: केरल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
6 Dec 2022 3:28 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों को मिलने वाले सेवांत लाभों का दावा करने के लिए दायर याचिकाओं में उनकी सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूर्वोक्त याचिकाएं उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती हैं जहां वह संबंधित है और पेंशन प्राप्त कर रहा था।
जस्टिस अनु शिवरामन ने कहा,
अब याचिकाकर्ताओं, जो सेवा पेंशनभोगी हैं, को उन राशियों को प्राप्त करने के लिए दिल्ली और बॉम्बे में हाईकोर्टों का रुख करने की आवश्यकता है, जो मेरे अनुसार, पूरी तरह से गलत धारणा है और याचिकाकर्ताओं के बहुमूल्य अधिकारों से वंचित करने के बराबर होगा।
याचिकाकर्ता एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें कंपनी की सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है (एक दिल्ली से और दूसरा बॉम्बे से) और वे केरल में अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं को अवकाश नकदीकरण या अर्द्धवेतन बीमारी अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई थी, जो सेवानिवृत्ति के समय उन्हें देय थे।
उत्तरदाताओं के स्थायी वकील ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि रिट याचिका इस तथ्य के कारण पोषणीय नहीं थी कि कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा केरल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ है।
न्यायालय ने हालांकि शांति देवी उर्फ शांति मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां यह कहा गया था कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए, उसके मामले को उस स्थान पर मुकदमा चलाने की सुविधा है जहां वह संबंधित है और पेंशन प्राप्त कर रहा था। यह कंपनी की सुविधा नहीं है, जिसे ध्यान में रखा जाना है, बल्कि पेंशनभोगी की सुविधा है, अन्यथा उसे उक्त राशि, जो उसके लिए स्वीकार्य रूप से देय हैं, प्राप्त करने के लिए अन्य न्यायालयों में जाना होगा।
इस प्रकार, न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता प्रथम प्रतिवादी के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने पेंशन लाभ प्राप्त करते हैं और चूंकि अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि टर्मिनल लाभों के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका याचिकाकर्ता हकदार होगा, इसलिए रिट याचिका न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य है।
इसने उनके मामले को मंगला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य से अलग कर दिया, जहां हाईकोर्ट ने माना था कि केवल घर से काम करने की अनुमति उस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके अधिकार क्षेत्र में कर्मचारी काम कर रहा है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मुददे पर विवाद नहीं है कि कि प्रतिवादियों की ओर से याचिकाकर्ताओं को देय अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि जारी करने में अनुचित देरी हुई है।
इसलिए, अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादी यह देखने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य रूप से देय राशि उन्हें 6 महीने के भीतर जारी कर दी जाए।
यह देखने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे कि पूरी राशि याचिकाकर्ताओं को इस फैसले की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर जारी कर दी जाए, ऐसा न करने पर देय राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।
केस टाइटल: एमएस अनिल और अन्य बनाम एम/एस हिल (इंडिया) लिमिटेड और अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (केरल) 636