दोषी को मिली सज़ा की अवधि अंडरट्रायल के दौरान उसकी हिरासत की अवधि से कम : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हर्जाना देने का आदेश दिया

LiveLaw News Network

20 Jun 2021 5:30 AM GMT

  • दोषी को मिली सज़ा की अवधि अंडरट्रायल के दौरान उसकी हिरासत की अवधि से कम : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हर्जाना देने का आदेश दिया

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आरोपी को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करना "न्याय का गंभीर उल्लंघन" मानते हुए राज्य के कानून मंत्रालय और पुलिस महानिदेशक को एक अपराधी को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह कैदी पहले से ही सजा से ज्यादा अवधि विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिता चुका है।

    न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने माना,

    "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता 4 साल, 6 महीने और 7 दिनों की अवधि के लिए विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहा, जबकि उसे आईपीसी की धारा 420/34 और धारा 120 बी के तहत अपराधों के लिए 3 साल की सजा दी गई है।"

    यह नोट किया गया कि हाईकोर्ट द्वारा मुकदमे को तेजी से समाप्त करने के लिए दो रिमाइंडर के बावजूद संबंधित ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सजा से अधिक समय तक आरोपी (एक साल और छह महीने) जेल में रहा।

    इस पृष्ठभूमि में एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के मुआवजे के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 1.87 रुपये की राशि (अर्ध-कुशल श्रम दर पर गणना) 6% ब्याज के साथ प्रदान की।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "तेजी से सुनवाई का अधिकार भारत में स्पष्ट रूप से संवैधानिक अधिकार की गारंटी नहीं हो सकता है, लेकिन यह निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार में निहित है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना गया है।

    …आपराधिक मामले में त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मूल्यवान और महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप न्याय से इनकार किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप न्याय का गंभीर उल्लंघन होगा।"

    रुदुल साह बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसे करते हुए, जहां 14 साल से अधिक समय तक जेल में अवैध हिरासत के लिए मुआवजे की मांग करने वाली एक रिट याचिका की अनुमति दी गई थी, जिसमें यह माना गया था कि न्याय के उल्लंघन को रोकने के लिए न्यायपालिका के लिए एकमात्र प्रभावी उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार मुआवजे का भुगतान है।

    हाईकोर्ट ने पंकज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले का भी उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी आरोपी के त्वरित ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो आरोप या दोषसिद्धि को रद्द किया जा सकता है। जब तक कि न्यायालय को यह न लगे कि अपराध की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को रद्द करना न्याय के हित में नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उचित आदेश देने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि वह उचित समझे।

    इस मामले में याचिकाकर्ता फैसला सुनाए जाने की तारीख यानी 08.11.2016 तक यानी 4 साल, 6 महीने और 7 दिन जेल में रहा था, जबकि उसे तीन साल की सजा सुनाई गई थी।

    उसने दावा किया कि उसने नियमित जमानत देने के लिए कई आवेदन किए लेकिन सभी को खारिज कर दिया गया। साथ ही उसके मुकदमे के शीघ्र समापन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने लगभग 1 वर्ष, 6 महीने और 8 दिनों के लिए अपनी उक्त अवैध हिरासत के लिए ₹ 30 लाख के मुआवजे का दावा किया।

    दूसरी ओर राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को धोखाधड़ी के एक गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और अन्यथा, याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादियों की गलती के कारण मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त नहीं किया जा सका।

    यह भी दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता की हिरासत कानून के अनुसार न्यायिक हिरासत थी और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हुई थी। इसलिए इसे अवैध हिरासत नहीं कहा जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "यह निर्णयों की श्रेणी से अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार को राज्य या उसके अधिकारियों की अवैध कार्रवाई से वंचित कर दिया गया है, तो संबंधित व्यक्ति मुआवजे का हकदार है। हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हुआ नुकसान पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए पैसे के रूप में मुआवजा दिया जाए।

    निष्कर्ष में, यह माना जाता है कि जीवन का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता प्रतिवादियों से मौद्रिक मुआवजे का हकदार है, जो इसके उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं। उसी के अनुसार आयोजित किया जाता है।"

    केस शीर्षक: नितिन आर्यन @ सतीश कुमार सोनवानी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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