जजों का आचरण नोट किया जाता है, उन्हें कुछ भी ऐसा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए जिससे वकील और वादी को ज़रा भी शंका हो : दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

4 Jun 2022 11:35 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जज को किसी भी तरह से कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वकीलों और वादियों के मन में थोड़ी सी भी शंका पैदा हो, क्योंकि उनके आचरण को वादियों द्वारा नोट किया जाता है और उनका पालन किया जाता है।

    जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने फैमिली कोर्ट जज के आचरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त अवलोकन किया। इस जज ने दोनों पक्षों के साथ अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर साझा किया था और एक पक्ष से चैंबर में मुलाकात की थी, जिसने अनावश्यक रूप से पूर्वाग्रह की उचित आशंका का कारण दिया था।

    कोर्ट अभिभावक याचिका में जज, फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था। उसने याचिकाकर्ता पत्नी को अपने नाबालिग बच्चे को दिल्ली से ले जाने से रोक दिया था। याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट में कार्यवाही और सभी लंबित आवेदनों को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की भी प्रार्थना की है।

    याचिकाकर्ता मां का मामला है कि आक्षेपित आदेश केवल नाबालिग बच्चे की सुख-सुविधाओं की अनदेखी करते हुए पिता और उसके परिवार के अधिकारों पर केंद्रित है। यह भी कहा गया कि नाबालिग बच्चा 18 महीने की उम्र से मां के साथ अकेला रहता है और उस पर बहुत अधिक निर्भर है। वह कभी भी उससे अलग नहीं हुआ है।

    यह तर्क दिया गया कि रात भर मिलने या छुट्टी के लिए नाबालिग बच्चे को मां से अचानक अलग करना कठोर है और नाबालिग बच्चे के मानस और आराम पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

    याचिकाकर्ता मां की शिकायत यह है कि जज, फैमिली कोर्ट ने कार्यवाही के दौरान पक्षों के साथ अपना निजी मोबाइल नंबर साझा किया और प्रतिवादी पिता ने जज के चैंबर में उनसे मुलाकात की। इससे याचिकाकर्ता मां के मन में आशंका पैदा हो गई।

    हाईकोर्ट ने इस प्रकार नोट किया कि जज, फैमिली कोर्ट के लिए यह उचित नहीं है कि वह अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर को पक्षकारों के साथ साझा करे।

    अदालत ने कहा,

    "यह स्थापित प्रस्ताव है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि न्याय किया गया है। न्यायिक कार्यवाही का संचालन करते समय जज का आचरण बोर्ड से ऊपर होना चाहिए।"

    कोर्ट का विचार था कि केवल प्रतिकूल आदेश स्थानांतरण की शक्ति को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और पक्षपात के आरोप का मूल्यांकन पूर्वाग्रह की उचित आशंका के आधार पर किया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने इस प्रस्ताव को दोहराया कि स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए केवल पूर्वाग्रह की आशंका और वास्तविक पूर्वाग्रह पर्याप्त नहीं हो सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हालांकि, दुर्भाग्य से दोनों पक्षों के साथ अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर को साझा करने के लिए न्यायाधीश के आचरण के कारण और चैंबर में पक्षकार से एक से मिलने के कारण अनावश्यक रूप से पूर्वाग्रह की उचित आशंका का कारण दिया गया है। न्यायाधीशों को खुद को याद दिलाना होगा कि प्रत्येक आचरण को वादियों द्वारा देखा और नोट किया जाता है, इसलिए जाने या अनजाने में वे किसी भी तरह से कार्य नहीं करें, जो वादियों और वकीलों के मन में थोड़ा-सा भी संदेह पैदा करता है।"

    इस प्रकार न्यायालय ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित दो आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया, जबकि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को मामले को अपने पास रखने और न्यायाधीश द्वारा पारित पूर्व के आदेशों से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने जोड़ा,

    "प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट से अनुरोध है कि वह चार सप्ताह के भीतर यथासंभव शीघ्रता से उक्त संरक्षकता याचिका पर निर्णय लें। प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट भी चाइल्ड काउंसलर की सहायता ले सकते हैं और मुलाक़ात के अधिकार तय करने से पहले बच्चे के साथ बातचीत कर सकते हैं।"

    केस टाइटल: अदिति बख्त बनाम अभिषेक आहूजा

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 539

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