धारा 439(1) के तहत का अंतरिम जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का अर्थ "हिरासत में" नहीं लगाया जा सकता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

10 Sep 2022 3:12 PM GMT

  • धारा 439(1) के तहत का अंतरिम जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का अर्थ हिरासत में नहीं लगाया जा सकता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला में कहा कि अदालत द्वारा धारा 439 (1) (ए) सीआरपीसी के तहत अंतरिम जमानत देते समय लगाई गई शर्तों को किसी भी प्रकार से यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी हिरासत में है, ताकि वह एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए(4) सहपठित सीआरपीसी की धारा 167 की उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत डिफॉल्ट जमानत के वैधानिक अधिकार के लिए जरूरी 180 दिनों की हिरासत की अवधि की गणना में ऐसी अवधि की गणना का भी दावा करे।

    जस्टिस संजय धर की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने श्रीनगर के प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता के डिफॉल्ट जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया था।

    याचिकाकर्ता का प्राथमिक आधार यह था कि जिस अवधि के दौरान उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, उसे कुल अवधि की गणना करने के उद्देश्य से हिरासत की अवधि के रूप में माना जाना चाहिए...इसके बाद डिफॉल्ट जमानत देने की उनकी याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि जिस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, उसे ना गिनकर सत्र न्यायाधीश गलती की है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जमानत पर रिहा किए गए आरोपी की हिरासत को अदालत की हिरासत माना जाता है और इस तरह, पूरी अवधि, उस अवधि को छोड़कर, जिसके दौरान याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर था, डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए उनके आवेदन को विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

    रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चला कि याचिकाकर्ता ने चार अगस्त 2021 को प्रधान सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर के समक्ष डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि जांच एजेंसी 180 दिनों के बाद भी उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश करने में विफल रही है।

    रिकॉर्ड ने आगे खुलासा किया कि सत्र न्यायाधीश, मामले पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भले ही याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की तारीख से 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र पेश नहीं किया गया था, फिर भी क्योंकि याचिकाकर्ता था 24.05.2021 से 08.07.2021 तक अंतरिम जमानत पर, जैसे, उक्त अवधि को छोड़कर, याचिकाकर्ता केवल 140 दिनों के लिए हिरासत में था, इस प्रकार डिफॉल्ट जमानत पाने का हकदार नहीं था।

    मामले का फैसला करते हुए जस्टिस धर ने कहा कि एक अदालत सीमित अवधि के लिए भी जमानत देने के विवेक का प्रयोग करते हुए धारा 439 (1) (ए) के तहत शर्तें लगाती है, फिर एक आरोपी को बांड के निष्पादन पर हिरासत से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह का परिस्थितियों का किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि आरोपी हिरासत में है।

    "ऐसी शर्तें लागू करने से, आरोपी की भौतिक हिरासत अदालत के पास निहित नहीं है क्योंकि उसका आवागमन किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अदालत की भौतिक हिरासत में था ताकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए (4) सहपठित धारा 167 सीआरपीसी की उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत जमानत का वैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए 180 दिनों की हिरासत की अवधि की गणना में इस तरह की अवधि का दावा किया जा सके।"

    बेंच ने गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी, 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी भरोसा किया।

    याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्रीनगर द्वारा जमानत खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को अस्थायी जमानत पर रिहा होने की अवधि के लिए हिरासत में नहीं माना जा सकता है।

    केस टाइटल: अमीर हसन मीर बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 146

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