कॉलेज महज इस 'आशंका' पर एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता कि कैंडिडेट अनुशासन भंग करेगा: केरल हाईकोर्ट
Shahadat
11 Oct 2022 10:48 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इलाहा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस को ऐसे कैंडिडेट को एडमिशन देने का निर्देश दिया, जिसे इस आशंका पर एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया कि वह कॉलेज के अनुशासन को बाधित करेगा।
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को 'सट्टा कारणों' के आधार पर कॉलेज में एडमिशन से वंचित किया जा रहा है।
कोर्ट ने कहा,
"... यह स्पष्ट है कि कॉलेज कुछ अटकलों के आधार पर याचिकाकर्ता को एडमिशन देने से इनकार कर रहा है। यह सच हो सकता है कि अतीत में कोई घटना हुई, जिसके कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई। ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब यह नहीं है कि उसका प्रयास 'प्रतिशोध को मिटाना' है।"
इस मामले में याचिकाकर्ता को बी.ए. अर्थशास्त्र कोर्स में प्रधानाध्यापक को आवंटन का अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के बावजूद उसे एडमिशन नहीं दिया गया। इससे व्यथित होकर उसने वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी।
इसका विरोध कॉलेज के सरकारी वकील पी.एम. सनीर ने कहा कि याचिकाकर्ता का इरादा कॉलेज पर 'प्रतिशोध को खत्म' करने का है, क्योंकि बाद में योग्यता की कमी के आधार पर याचिकाकर्ता को एडमिशन देने से इनकार कर दिया, जब उसने पहले प्रबंधन कोटा में प्रवेश लेने के लिए उससे संपर्क किया था। यह प्रस्तुत किया गया कि इसके बाद याचिकाकर्ता ने कॉलेज में हंगामा किया, जिसके कारण कॉलेज द्वारा उसके खिलाफ उप निरीक्षक, मुवत्तुपुझा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि कॉलेज ने स्वयं यूनिवर्सिटी को इस पत्र लिखा कि अगर याचिकाकर्ता को एडमिशन दिया जाता है तो वह कॉलेज के अनुशासन को बाधित करेगा।
यूनिवर्सिटी के सरकारी वकील सुरिन जॉर्ज इपे ने तर्क दिया कि कॉलेज 'अपने वैधानिक दायित्व से बाहर निकलने' का प्रयास कर रहा है। बाद में 6 अक्टूबर, 2022 को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, जबकि सितंबर, 2022 के अंत तक एडमिशन पूरे करने हैं। यह जोड़ा गया कि चूंकि एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई, इसलिए कॉलेज की कार्रवाई पर गंभीरता से विचार करना होगा।
कोर्ट ने इस मामले में कैंडिडेट के एडमिशन की अनुमति देते हुए कहा कि यदि कॉलेज को याचिकाकर्ता के एडमिशन के संबंध में कोई आपत्ति है तो उसे अगली आवंटन अवधि पूरी होने से पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाना चाहिए।
हालांकि, कॉलेज को यूनिवर्सिटी के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी गई और बाद में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को कॉलेज में उसके स्पष्ट वचनबद्धता पर भर्ती कराया जा रहा है कि वह कॉलेज के अनुशासन का कड़ाई से पालन करेगा और उसके उल्लंघन में किसी भी आचरण का प्रदर्शन नहीं करेगा।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फिलिप एम. वरुघिस, मैथ्यूज जोसेफ, ऐश्वर्या देवी आर., चाको मैथ्यूज के., श्रीकुमार पी.एन., इमैनुएल सिरिएक और एलिजाबेथ जॉर्ज पेश हुए।
केस टाइटल: मुहम्मद आफरीथी बनाम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और अन्य।
साइटेशन: लाइव लॉ (केरल) 517/2022
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