छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए जारी किए निर्देश, वीसी से सुनवाई और 'वर्क फ्रॉम होम' किया अनिवार्य

Shahadat

25 May 2026 10:55 AM IST

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए जारी किए निर्देश, वीसी से सुनवाई और वर्क फ्रॉम होम किया अनिवार्य

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों (Summer Vacation), 2026 के लिए निर्देश जारी किए। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी उन सर्कुलरों को ध्यान में रखते हुए दिए गए, जिनमें ईंधन के बेहतर इस्तेमाल और कार-पूलिंग की व्यवस्थाओं पर ज़ोर दिया गया।

    रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, छुट्टियों के दौरान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। हालांकि, जो वकील किसी अनिवार्य कारण से वर्चुअली (ऑनलाइन) शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं। कोर्ट ने यह अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा है कि यदि उसे उचित लगे तो वह किसी भी मामले की सुनवाई व्यक्तिगत रूप से (फिजिकल हियरिंग) करने का निर्देश दे सकता है।

    सर्कुलर में आगे कहा गया कि हाईकोर्ट और ज़िला न्यायपालिका के सेक्शन इंचार्ज और कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया गया कि वे कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन तक 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) की अनुमति दें, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालय में कम से कम 50% कर्मचारी मौजूद रहें। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे टेलीफ़ोन पर उपलब्ध रहें और आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में उपस्थित हों।

    ईंधन बचाने के उद्देश्य से हाईकोर्ट और ज़िला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालयिक अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे 'व्हीकल पूलिंग' (वाहन साझा करने) की व्यवस्था के माध्यम से सरकारी वाहनों का उपयोग करें या उन्हें आपस में साझा करें।

    रजिस्ट्रार (न्यायिक) और रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराइजेशन) को निर्देश दिया गया कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्थाओं से संबंधित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि गर्मियों की छुट्टियों, 2026 के बाद आगे के निर्देशों के पालन से संबंधित मामले की समीक्षा उस समय की मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर की जाएगी।

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