चेन्नई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कलाक्षेत्र फैकल्टी मेंबर को जमानत दी

Shahadat

7 Jun 2023 6:51 AM GMT

  • चेन्नई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कलाक्षेत्र फैकल्टी मेंबर को जमानत दी

    मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सैदापेट ने कलाक्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संचालित रुक्मिणी देवी कॉलेज के फैकल्टी मेंबर हरि पैडमैन को जमानत दे दी। पैडमैन पर छात्रों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

    दिसंबर 2022 में, फाउंडेशन के पूर्व निदेशक ने फेसबुक पोस्ट में पुरुष शिक्षक पर छात्रों से छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके चलते कई अन्य छात्र यौन उत्पीड़न के समान उदाहरणों के साथ सामने आए। छात्र कॉलेज से कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद कॉलेज ने पैडमैन को सस्पेंड कर दिया था।

    कॉलेज की पूर्व छात्रा द्वारा पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर ऑल वुमन पुलिस, अडयार ने पैडमैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए और धारा 509 और टी.एन. महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम (महिलाओं के उत्पीड़न के लिए दंड) की की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया था।

    पैडमैन ने पहले जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन याचिका वापस ले ली गई। मंगलवार को पैडमैन द्वारा दायर एक और जमानत याचिका को जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा ने लिया। हालांकि, पैडमैन के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें जमानत दे दी गई है। इस तरह, याचिका वापस लेने की मांग की, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी।

    इससे पहले, जब छात्रों के एक समूह ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति बनाने और शिकायत समिति के पुनर्गठन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, तब अदालत ने फाउंडेशन को इसके लिए निर्देश जारी किए थे।

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