सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत वसूली नोटिस को चुनौती डीआरटी के समक्ष दी जा सकती है, न कि सिविल न्यायालय के समक्ष, जब तक कि वादी धोखाधड़ी का आरोप न लगाए: बॉम्बे हाईकोर्ट
Avanish Pathak
23 Jun 2023 3:03 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक बार जब एक सुरक्षित लेनदार सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी करता है, तो सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित हो जाता है, और नोटिस को कोई भी चुनौती ऋण वसूली न्यायाधिकरण ( डीआरटी) के क्षेत्र में आती है।
जस्टिस एमएस जावलकर ने एक उधारकर्ता के दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करते समय ऋणदाताओं और उचित ऋण अभ्यास संहिता के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, यह देखते हुए कि उधारकर्ता डीआरटी के समक्ष बैंक के वसूली मुकदमे में बचाव में इन आधारों को उठा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"नोटिस जारी करना सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रतिवादी/बैंक को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग है और इसलिए सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित है...जैसे ही यह नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस को कोई भी चुनौती डीआरटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुकदमे में दावा की गई राहत निश्चित रूप से डीआरटी के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि सिविल कोर्ट के क्षेत्र में।"
अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक उधारकर्ता द्वारा बैंक के खिलाफ दो सिविल मुकदमों को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने ऋण खातों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर निर्णय न लेकर और साथ ही विशिष्ट आरबीआई परिपत्रों का उल्लंघन करके अवैध रूप से कार्य किया।
मेसर्स पुण्य कोल रोड लाइन्स (उधारकर्ता) ने 2010 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया, जिन्हें 2015 तक समय-समय पर 40 करोड़ रुपये की सीमा तक नवीनीकृत और बढ़ाया गया।
उधारकर्ता ने ऋण सुरक्षित करने के लिए अचल संपत्तियों को गिरवी रख दिया। इसने डिफ़ॉल्ट किया और ऋण खातों को 2017 में एनपीए घोषित कर दिया गया। 30 नवंबर, 2017 तक 20,36,06,163.24 रुपये की राशि बकाया थी।
बैंक ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अपने बकाए की वसूली शुरू की। इसने 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया। बैंक ने गिरवी संपत्तियों की भौतिक स्थिति लेने के लिए सहायता की मांग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, नागपुर के समक्ष धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर किया।
बैंक ने 19,67,50,000/- रुपये की वसूली के लिए डीआरटी, नागपुर के समक्ष वसूली मुकदमा भी दायर किया।
इस बीच, उधारकर्ता ने सिविल कोर्ट में दो मुकदमे दायर कर बैंक से हर्जाना मांगा और आरोप लगाया कि उसने ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करके और साथ ही ऋण खाते के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देकर अवैध रूप से काम किया है।
इसमें आगे आरोप लगाया गया कि बैंक ने अपने लेन-देन में कई अवैधताएं कीं और ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और विशिष्ट उचित ऋण पद्धति संहिता का भी उल्लंघन किया।
ट्रायल कोर्ट ने उधारकर्ता के मुकदमे को खारिज करने की मांग करने वाले बैंक के आवेदन को खारिज कर दिया। इसलिए, बैंक ने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।
बैंक ने प्रस्तुत किया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी होने और ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद सिविल कोर्ट के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह तर्क दिया गया कि एक बार ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने का नोटिस जारी हो जाने के बाद, सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू मानी जानी चाहिए और अधिनियम की धारा 34 के अनुसार सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। बैंक ने आगे तर्क दिया कि पूरे मुकदमे में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने उधारकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है।
मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 34 उन मामलों में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है, जिन्हें निर्धारित करने का अधिकार डीआरटी को है।
हालांकि, यदि सुरक्षित लेनदार के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप है, तो शीर्ष अदालत ने कहा है कि सिविल कोर्ट के पास लेनदार के खिलाफ कार्रवाई करने का सीमित क्षेत्राधिकार है।
दीवानी मुकदमों में, उधारकर्ता ने एक घोषणा की मांग की कि बैंक ने ऋण के पुनर्गठन, परिचालन पर रोक लगाने और बंधक संपत्तियों को जारी करने और प्रस्तावों के लंबित रहने तक ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उधारकर्ता के प्रस्तावों पर निर्णय न करके, आरबीआई के परिपत्रों का उल्लंघन करके अवैध रूप से कार्य किया। .
इसने बैंक को ऋण खाते को एनपीए वर्गीकरण से हटाने का निर्देश देने और बैंक को एनपीए वर्गीकरण पर कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की।
अदालत ने कहा कि वादपत्र में कहीं भी 'धोखाधड़ी' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि कर्जदार इन सभी प्रार्थनाओं को बैंक द्वारा डीआरटी के समक्ष आवेदन फ़ाइल में उठा सकता है। अदालत ने कहा कि जैसे ही सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस को कोई भी चुनौती डीआरटी के दायरे में आ जाती है।
अदालत ने कहा, इस प्रकार, उधारकर्ता द्वारा दायर सिविल मुकदमे में दावा की गई राहत डीआरटी के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि सिविल कोर्ट के।
कोर्ट ने कहा,
“वादी (उधारकर्ता) के पास उपाय हैं और वे डीआरटी के समक्ष बैंक द्वारा दायर आवेदन में बचाव में इन आधारों को उठा सकते हैं। यदि आरबीआई के किसी दिशानिर्देश या किसी अन्य नियम, परिपत्र की अवहेलना का कोई दावा है, तो ऐसा नहीं है कि वादी के पास कोई उपाय नहीं था, वे बचाव में इस आधार को उठा सकते हैं।”
अदालत ने यह कहते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 13(2) के तहत ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने वाले नोटिस के प्रभाव पर विचार नहीं किया और यह भी कि क्या पूरे वाद में धोखाधड़ी की कोई दलील थी।
उधारकर्ता के अनुरोध पर, अदालत ने इस फैसले पर 6 सप्ताह की रोक लगा दी ताकि उधारकर्ता आगामी छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके।
केस टाइटलः क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मैसर्स पुण्य कोल रोड लाइन्स और अन्य।
केस नंबरः सिविल पुनरीक्षण आवेदन संख्या 04 और 05/ 2021