केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, ऑडिट और खातों आदि पर वक्फ नियम 2025 अधिसूचित किए
Shahadat
4 July 2025 5:27 AM

केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025" अधिसूचित किए। उक्त नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके, ऑडिट के संचालन और खातों के रखरखाव आदि से संबंधित हैं।
नियम 1995 के अधिनियम की धारा 108बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के अनुसार शामिल किया गया था, जो 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ।
धारा 108बी के अनुसार, केंद्र वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, वक्फ के रजिस्ट्रेशन, खातों, ऑडिट और अन्य विवरणों और विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथों आदि के भरण-पोषण के लिए भुगतान के तरीके के लिए नियम बना सकता है।
पोर्टल और डेटाबेस
नियमों में वक्फ संपत्तियों के लिए पोर्टल और डेटाबेस से संबंधित प्रावधान हैं। वक्फ प्रभाग के प्रभारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव पोर्टल और डेटाबेस के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होंगे।
पोर्टल और डेटाबेस प्रत्येक वक्फ और वक्फ को समर्पित प्रत्येक संपत्ति के लिए अद्वितीय पहचान संख्या स्वतः उत्पन्न करेगा, जो प्रामाणिक होगी और जिसका उपयोग सभी भविष्य के संदर्भों के लिए किया जा सकेगा और सभी राज्यों में वक्फ और उसकी संपत्तियों की ट्रैकिंग और निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रत्येक राज्य सरकार को उस सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना होगा। वक्फ और उसकी संपत्तियों के विवरण अपलोड करने, रजिस्ट्रेशन, खातों के रखरखाव, लेखा परीक्षा और वक्फ और बोर्ड की अन्य संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के परामर्श से एक केंद्रीकृत सहायता इकाई स्थापित करनी होगी।
मुतवल्ली को वक्फ का विवरण अपलोड करना होगा
प्रत्येक मुतवल्ली को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल पते का उपयोग करके पोर्टल और ई-मेल पर पोर्टल और डेटाबेस से प्राप्त वन टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टल और डेटाबेस पर नामांकन करना होगा। उसके बाद पोर्टल और डेटाबेस तक पहुंचने और अपने वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्ति का विवरण दर्ज करने में सक्षम होना होगा।
किसी भी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की जांच जिला कलेक्टर से संदर्भ के एक वर्ष के भीतर सरकार के नामित अधिकारी द्वारा पूरी की जानी चाहिए।
राज्य वक्फ की सूची प्रकाशित करेगा
सर्वेक्षण पूरा होने के बाद राज्य सरकार औकाफ की सूची प्रकाशित करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
(1) वक्फ संपत्तियों की पहचान, सीमाएं।
(2) उनका उपयोग और अधिभोगी।
(3) निर्माता का विवरण, ऐसे निर्माण का तरीका और तिथि।
(4) वक्फ का उद्देश्य।
(5) उनका वर्तमान मुतवल्ली और प्रबंधन।
राज्य सरकार को औकाफ की अधिसूचित सूची और प्रत्येक वक्फ का विवरण, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा आधिकारिक राजपत्र में सूची के प्रकाशन की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर अपलोड करना होगा।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) के लागू होने के बाद बनाया गया वक्फ, अपने निर्माण के तीन महीने के भीतर अधिनियम की धारा 36 के तहत अपने पंजीकरण के लिए बोर्ड को आवेदन करेगा।
नियमों में विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं या अनाथों को भरण-पोषण प्रदान करने के तरीके के बारे में भी प्रावधान है।
इसके अलावा, खातों को रखने के तरीके, ऑडिट करने, रजिस्टर रखने आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संचालन पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है।