केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

  • केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

    केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में वापस स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी कर दी।

    न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सेवारत हैं।

    कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार संभालने के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं।"

    सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 16 सितंबर को जस्टिस बागची के कलकत्ता हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश की थी।

    इससे पहले, पिछले साल कॉलेजियम ने 14 दिसंबर, 2020 को न्यायमूर्ति बागची को कलकत्ता से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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