आधिकारिक अनुमति के बिना धरना या सार्वजनिक बैठक के लिए नगरपालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पार्किंग स्‍थल का उपयोग नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

3 April 2023 3:28 PM GMT

  • आधिकारिक अनुमति के बिना धरना या सार्वजनिक बैठक के लिए नगरपालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पार्किंग स्‍थल का उपयोग नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने दुकानदारों और ग्राहकों की पार्किंग के लिए तय की गई खुली जगह, भले ही यह नगरपालिका के स्वामित्व में हो, नगर पालिका की अनुमति के बिना सार्वजनिक सभाओं को स्वतंत्र रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता है।

    जस्टिस एन नागेश की एकल पीठ ने कहा,

    "हालांकि प्रत्येक नागरिक को इमारत की दुकानों तक पहुंचने का अधिकार है, खुली जगह केवल ग्राहकों के वाहनों को पार्क करने के लिए है। इसलिए, ऐसे स्थानों को केवल अर्ध-सार्वजनिक स्थानों का दर्जा प्राप्त हो सकता है। नगर पालिका की अनुमति के बिना कोई भी संगठन या नागरिकों का समूह ऐसे स्थानों पर धरना या जनसभा आयोजित करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।”

    अदालत यात्री निवास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने की जगह का इस्तेमाल सार्वजनिक धरना, बैठकें आदि आयोजित करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसका स्वामित्व पेरुम्बवूर नगर पालिका के पास है।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि राजनीतिक दल, संघ और धार्मिक संप्रदाय नगरपालिका की अनुमति के बिना सभाओं का आयोजन कर रहे थे और याचिकाकर्ताओं के व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में बाधा पैदा कर रहे थे, जो परिसर के अंदर वैध पट्टे/लाइसेंस के साथ दुकानें चला रहे थे। याचिकाकर्ता क्षेत्र में स्थापित अनधिकृत ऑटोरिक्शा स्टैंड से भी व्यथित थे।

    याचिकाकर्ताओं ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में जनसभाओं, धरनों और अन्य कार्यक्रमों को होने से रोकने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने परिसर के सामने पार्किंग की जगह से

    ऑटोरिक्शा स्टैंड हटाने के लिए नगर पालिका को निर्देश देने की भी मांग की थी।

    याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि परिसर में पार्किंग के लिए निर्दिष्ट स्थान पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसी भी मंजूरी को रोकने के लिए मुंसिफ कोर्ट, पेरुम्बवूर द्वारा निषेधाज्ञा पारित किए जाने के बावजूद, इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा जा रहा था।

    अदालत ने कहा कि समुदाय को आकार देने के लिए सार्वजनिक स्थान तक पहुंच महत्वपूर्ण है।

    “नागरिकों द्वारा कई मौलिक अधिकारों का प्रयोग जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने का अधिकार, यात्रा का अधिकार, आदि सार्वजनिक स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। सार्वजनिक स्थान की अनुपस्थिति कई मानवाधिकारों के प्रयोग में बाधा बन सकती है। दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता अक्सर सार्वजनिक स्थान के अधिकार के पक्ष में बहस करते हैं। भारत के संविधान ने भी सार्वजनिक स्थानों के महत्व को मान्यता दी है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, उनकी दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर समान पहुंच होनी चाहिए।"

    हालांकि, इस मामले में, अदालत का विचार था कि अंतरिक्ष को आम जनता के लिए मुफ्त पहुँच के साथ सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसे 'अर्ध-सार्वजनिक स्थान' के रूप में देखा जाना चाहिए।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि जब क्षेत्र को व्यावसायिक इमारत की पार्किंग के लिए नामित किया गया है, तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करने के लिए नगर पालिका से अनुमति की आवश्यकता होगी।

    अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे पार्किंग क्षेत्रों में ऑटोरिक्शा की अनधिकृत पार्किंग की भी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    केरल नगरपालिका भवन नियम, 2019 का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि 2019 नियमों के नियम 5(6)(1)(बी) के अनुसार, जिला टाउन प्लानर या मुख्य टाउन प्लानर को यह आकलन करना आवश्यक है कि प्लॉट या बिल्डिंग लेआउट के उपयोग को मंजूरी देते समय पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है या नहीं।

    कोर्ट ने कहा,

    "नियम, 2019 के नियम 17 में पार्किंग स्थल और निर्धारित क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना मालिक/ डेवलपर का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। भवन के निर्माण के बाद निर्धारित पार्किंग क्षेत्र का उपयोग अनधिकृत रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसे पार्किंग स्थलों को ऑटोरिक्शा स्टैंड या टैक्सी स्टैंड के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।"

    केस टाइटल: प्रियेश बी करथा बनाम पुलिस उपाधीक्षक

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 170

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