"व्यक्तिगत कानून की आड़ में जमानत नहीं मांगी जा सकती": कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़की से बलात्कार के आरोपी को राहत देने से इनकार किया

Avanish Pathak

1 Nov 2022 7:42 AM GMT

  • व्यक्तिगत कानून की आड़ में जमानत नहीं मांगी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़की से बलात्कार के आरोपी को राहत देने से इनकार किया

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा कि भले ही लड़की ने शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी हो, उसकी सहमति अप्रासंगिक हो जाती है क्योंकि वह नाबालिग है।

    जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की पीठ ने यह टिप्पणी इसलिए कि क्योंकि उसने अभियुक्तों के वकील द्वारा दिए गए तर्क को खारिज कर दिया कि युवावस्था की उम्र को ध्यान में रखना आवश्यक था क्योंकि पार्टियां मुसलमान हैं।

    दरअसल आरोपी के वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि चूंकि लड़की ने मुस्लिम के अनुसार यौवन प्राप्त कर लिया था क्योंकि उसने 15 वर्ष की आयु पार कर ली थी, इसलिए, वह एक वयस्क की की तरह अपनी सहमति देने में सक्षम थी।

    हालांकि, इस तर्क को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि पोस्को अधिनियम और आईपीसी वास्तविक कार्य हैं और वे व्यक्तिगत कानून पर हावी हैं और साथ ही, व्यक्तिगत कानून की आड़ में, याचिकाकर्ता / आरोपी नियमित जमानत की मांग नहीं कर सकते हैं।

    यह आदेश हाईकोर्ट की उसी पीठ के एक आदेश के कुछ दिनों बाद आया है, जब एक नाबालिग मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार करते हुए, इस तर्क को खारिज कर दिया कि युवावस्था (15 वर्ष की आयु) प्राप्त करने पर एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन नहीं होगा।

    मामला

    आरोपी के खिलाफ आरोप यह है कि उसने एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की को बहकाया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और उस पर POCSO अधिनियम की धारा 376 (2) (n), 354D और धारा 6 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    पीड़िता ने अपने 161 सीआरपीसी बयान में कहा कि वह स्वेच्छा से याचिकाकर्ता के साथ थी और स्वेच्छा से उसके साथ यौन संबंध रखती थी। लेकिन अपने 164 सीआरपीसी बयान में एक अलग कहानी सुनाई जिसमें उसने विशेष रूप से दावा किया कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाए थे।

    मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि पीड़िता की सहमति नहीं थी और अगर सहमति भी कहा जाता है, तो चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए उसकी सहमति अप्रासंगिक हो जाती है।

    इसके साथ ही, यह देखते हुए कि केवल आरोप पत्र प्रस्तुत करने से वर्तमान याचिकाकर्ता को अधिकार के रूप में जमानत का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है, अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

    संबंधित समाचारों में, सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या एक नाबालिग मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने पर शादी कर सकती है, जैसा कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है।

    केस टाइटल- फरदीन बनाम राज्य और अन्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story