अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 164ए के तहत दर्ज बयान का आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकतीः जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

6 Dec 2021 8:51 PM IST

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    जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 561-ए (अब 482) के तहत अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संहिता की धारा 164ए के तहत दर्ज अभियोक्ता के बयान का आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकता है।

    राजीव कौरव बनाम बाई साहब (2020) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए जस्टिस रजनीश ओसवाल ने कहा कि रणबीर संहिता की धारा 376 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को कायम नहीं रखा जा सकता है, "मैंने आवेदन की सामग्री के साथ-साथ धारा 164-ए सीआरपीसी के तहत दर्ज अभियोक्ता के बयान का भी अध्ययन किया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप न केवल शादी के बहाने यौन संबंध बनाने के संबंध में हैं, बल्कि 10.02.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 के घर में जबरन यौन संबंध बनाने के संबंध में भी हैं। यह न्यायालय, धारा 561-ए (अब 482) सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 164-ए सीआरपीसी के तहत दर्ज अभियोजन पक्ष के बयान का आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकता है।"

    याचिकाकर्ता ने अपनी एफआईआर रद्द करने वाली याचिका में कहा था कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप धारा 376 आरपीसी के तहत अपराध नहीं बनाते हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि शादी के झूठे बहाने पर शिकायतकर्ता के साथ कोई यौन संबंध नहीं बनाए गए थे।

    याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि प्रियंका श्रीवास्तव बनाम यूपी राज्य (2015) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज की गई थी।

    प्रियंका श्रीवास्तव (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के बाद प्रक्रिया पर विचार किया था। यह निर्धारित किया गया था कि धारा 156(3) के तहत याचिका दायर करते समय धारा 154(1) और 154(3) के तहत पूर्व आवेदन होना चाहिए।

    प्रतिवादी वकील, अतिरिक्त महाधिवक्ता असीम साहनी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा 2016 में शिकायतकर्ता के घर पर बलात्कार करने के बारे में विशिष्ट आरोप हैं और इसलिए एफआईआर अवैध नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विशेष नगर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जम्मू के आदेश के साथ शिकायतकर्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि एफआईआर धारा 376 सीआरपीसी के तहत एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है और प्रियंका श्रीवास्तव के फैसले के उल्लंघन के बारे में याचिकाकर्ता की दलील सही नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि यह उपरोक्त वर्णित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा समर्थित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था और संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी ने आवेदन की विषय वस्तु और विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने के बाद एफआईआर दर्ज की।"

    इसलिए, अदालत ने माना कि याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया।

    केस शीर्षक: संजीव कुमार बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य।

    केस नंबर: सीआरएमसी नंबर 163/2016


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