क्या डिवीजन बेंच अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश के अलावा किसी अन्य आदेश से उत्पन्न अपील पर विचार कर सकती है?, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रश्न बड़ी बेंच को भेजा
LiveLaw News Network
19 Nov 2021 4:22 AM GMT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए मामले को निम्नलिखित प्रश्न के साथ एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है:
क्या डिवीजन बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (डिवीजन बेंच से अपील) एक्ट, 2005 की धारा 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश के अलावा किसी अन्य आदेश से उत्पन्न अपील पर विचार कर सकती है?
अदालत ने कानूनी स्थिति के स्पष्टीकरण के अभाव में मामले पर फैसला करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल और जस्टिस रोहित आर्य की खंडपीठ ने कहा कि
".. यह 2005 के अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से अधिक कानून की सीमा को बढ़ाने के समान होगा। एक तरह से, यह न्यायिक अनुशासनहीनता के समान हो सकता है।"
पृष्ठभूमि
एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (डिवीजन बेंच में अपील) एक्ट, 2005 की धारा 2 (1) के तहत एक रिट दायर की गई थी। आक्षेपित आदेश में न्यायालय ने राज्य सरकार को लगातार और स्पष्ट रूप से आवेदक के त्वरित परीक्षण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी ठहराया था, जिसमें दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुआवजे और विभागीय जांच के रूप में 50,000 रुपये के भुगतान का निर्देश दिया गया था।
2005 के अधिनियम की धारा 2(1) के तहत आक्षेपित आदेश को चुनौती देने पर, एडवोकेट सिद्धार्थ सिजोरिया की सहायता से अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने तर्क दिया कि हालांकि कठोर अर्थ में आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश नहीं है। फिर भी, आदेश की प्रकृति और दायरे के संबंध में यह सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर है।
राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया था कि न्यायालय सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जमानत आवेदन पर विचार करते हुए, सीआरपीसी की धारा 437 (3) के तहत प्रदान की गई शर्तों को शामिल कर सकता है, लेकिन ऐसी शर्तें जमानत या जमानत से इनकार के आदेश देने के मामले में हैं। हालांकि, आक्षेपित आदेश में, न तो जमानत दी गई है और न ही इनकार किया गया है, हालांकि एक आदेश इस बात का अपवाद है कि अभियोजन कैसे चल रहा है, और अभियोजन पक्ष के गवाहों का आचरण कैसा रहा है।
एएजी ने तर्क दिया, "इसलिए, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग प्रभावी रूप से किया गया था, जैसे कि न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 से प्राप्त अधिकार क्षेत्र के समान है।"
उन्होंने आगे शैलेंद्र सिंह एच कुशवाह बनाम मप्र राज्य मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि भले ही सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया हो। यदि आदेश के मुख्य भाग में ऐसा आदेश होता है जो अन्यथा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं आता है और ऐसा आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के समान अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित किया जा सकता है; डिवीजन बेंच 2005 के अधिनियम की धारा 2 के तहत इस तरह के आदेश से उत्पन्न रिट अपील पर विचार कर सकती है।
इसलिए, न्यायालय ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए मामले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम, 2008 के अध्याय IV के नियम 12 के तहत एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। कोर्ट ने मौजूदा मामले में कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने, याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये का मुआवजा, एसपी भिंड से वसूली योग्य, और Pr. रजिस्ट्रार, बेंच ग्वालियर को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संदर्भ में आक्षेपित आदेश पर रोक लगा दी।
शीर्षक: मध्य प्रदेश राज्य बनाम जयपाल सिंह
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