क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों में एक कमजोर पंथ अनुच्छेद 30 के तहत अतिरिक्त सुरक्षा का दावा कर सकता है? सीएसआई बिशप की याचिका पर केरल हाईकोर्ट विचार करेगा

LiveLaw News Network

7 April 2022 8:38 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को ईसाइयों के एक संप्रदाय की याचिका का स्वीकार किया। याचिका में पूछा गया है कि क्या धार्मिक अल्पसंख्यक के भीतर एक कमजोर पंथ स्वयं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में अपने लिए सीटें आरक्षित कर अनुच्छेद 30 के तहत और सुरक्षा का दावा कर सकता है।

    रिट याचिका साउथ इंडिया यूनियन ऑफ चर्च (एसआईयूसी) के अध्यक्ष, बिशप डॉ दरमाराज रसालम और चर्च ऑफ साउथ इंडिया के साउथ केरल डायोसीज के मेडिकल मिशन द्वारा दायर की गई थी।

    याचिका के अनुसार, सीएसआई दक्षिण केरल सूबा ने काराकोणम में डॉ. सोमरवेल मेमोरियल सीएसआई मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, जिसमें ईसाई समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हैं, एसआईयूसी संप्रदाय से संबंधित छात्रों की संख्या बहुत कम है।

    याचिकाकर्ता, जो दक्षिण केरल सूबा के बिशप भी हैं, ने बताया कि उक्त सूबा के 90% अनुयायी SIUC समुदाय के हैं।

    एसआईयूसी (ईसाई नादर) समुदाय के सदस्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसलिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत सरकारी नौकरियों में शैक्षिक और आरक्षण लाभ दिया जाता है।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, "ईसाई समुदाय में 80% फॉरवर्ड ईसाई हैं और एसआईयूसी सदस्यों को इन फॉरवर्ड ईसाइयों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत से समझौता किया जाता है क्योंकि असमान को समान रूप से वर्गीकृत किया जाता है"।

    जस्टिस एन नागरेश ने एक प्रतिवादी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस जारी किया।

    मौजूदा याचिका में न्यायालय निम्नलिखित मुद्दों का निस्तारण करेगा-

    1) क्या भारत का संविधान स्वयं सेवा के किसी अधिकार की गारंटी देता है?

    2) यदि हां, तो क्या स्वयं सहायता समूहों को भारत में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का व्यक्तिगत/सामूहिक अधिकार है?

    3) यदि हां, तो क्या प्रवेश की सीमा को विनियमित किए जाने की अनुमति है?

    4) क्या धार्मिक संप्रदायों के उप-संप्रदाय धर्म के प्रचार, अभ्यास और प्रचार और संरक्षण की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना शामिल है? क्या शिक्षण संस्थान संविधान के अनुच्छेद 26 के दायरे में आते हैं?

    5) यदि हां, तो मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कितने नियम संभव हैं?

    6) क्या अनुच्छेद 30 एक धार्मिक समुदाय या केवल पूरे धर्म के संप्रदायों के अधिकारों की रक्षा करता है?

    7) क्या समानता के सिद्धांतों को अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाता है और ऐसे कमजोर वर्गों के लिए प्रवेश को विनियमित करने के लिए छूट प्रदान की जाती है कि वे पूरे समुदाय कोटा को उस बड़े धार्मिक समुदाय के साथ साझा न करें जिससे वे संबंधित हैं?

    8) क्या वर्तमान संप्रभु नीतियां चिकित्सा शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक विस्तार को बढ़ावा देती हैं, जिसमें विदेशी निवेश और पारस्परिक छात्र विनिमय कार्यक्रम शामिल हैं?

    याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि सॉमरवेल मेमोरियल सीएसआई मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बावजूद दक्षिण केरल सूबा के सदस्य संप्रभु हस्तक्षेप के कारण मेडिसिन नहीं सीख सके। यह दावा किया गया था कि एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार 19(1)(g) के तहत एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को व्यक्तियों और कानूनी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त करना है।

    याचिका में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान भी अनुच्छेद 26 के तहत आते हैं। धार्मिक संप्रदाय के संप्रदायों के उत्थान के लिए धर्मार्थ शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार केवल विनियमित किया जा सकता है और नकारा नहीं जा सकता।

    यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में संपूर्ण प्रवेश को विनियमित नहीं किया जा सकता है।

    इस आधार पर, यह इंगित किया गया था कि सीएसआई एक ईसाई धर्म और एसआईयूसी इसके भीतर एक संप्रदाय होने के कारण, अनुच्छेद 30(1) के तहत अपने स्वयं के अनुयायियों के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित और प्रशासित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को विनियमित करने का संवैधानिक अधिकार है , या फिर यह उनकी पसंद में हस्तक्षेप है।

    यह तर्क दिया गया कि यदि इनमें से किसी भी अधिकार को स्वीकार कर लिया जाता है, तो डॉ सोमरवेल मेमोरियल सीएसआई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का एक अच्छा प्रतिशत राज्य की मेरिट सूची में भी दिया जा सकता है क्योंकि वर्तमान में ईसाई समुदाय के लिए सभी सीटें आरक्षित करते हुए भी, कॉलेज में पढ़ने वाले एसआईयूसी छात्रों की संख्या कुछ भी नहीं है।

    यह याचिका अधिवक्ता बी विनोद, आईवी प्रमोद, एच जोश, केवी शशिधरन, लीला एस, श्रीमुकुंद आर और सायरा सौरज पी की ओर से दायर की गई है।

    केस टाइटल: Most Rev. Dr. Darmaraj Rasalam & Anr v. Union of India & Ors.

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