सीआरपीसी की धारा 164 | केवल कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति के कारण स्वैच्छिक और सच्ची स्वीकारोक्ति कानून में अस्वीकार्य नहीं हो सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

Shahadat

17 Nov 2022 8:36 AM GMT

  • सीआरपीसी की धारा 164 | केवल कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति के कारण स्वैच्छिक और सच्ची स्वीकारोक्ति कानून में अस्वीकार्य नहीं हो सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

    Calcutta High Court 

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना किए गए इकबालिया बयान अपने आप में कानून में इस तरह की स्वीकारोक्ति को अमान्य नहीं करेंगे, बशर्ते स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य होने के दोहरे ट्रायल को पूरा करती हो।

    जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने कहा,

    "स्वयं स्वीकारोक्ति करते समय कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति कानून में स्वीकारोक्ति को अस्वीकार्य नहीं बनाती है। स्वैच्छिक और सत्य पाई गई स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। भले ही अभियुक्त के पास उस समय कानूनी प्रतिनिधित्व न हो जब वह कबूल किया।"

    पीठ ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 164 मजिस्ट्रेट पर कठिन कर्तव्य निर्धारित करती है कि वह आरोपी को सावधान करे, जिसे उसके सामने लाया जाता है कि उसे अपराध स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्वीकारोक्ति की जाती है तो उसका उपयोग उसके खिलाफ किया जाएगा। मजिस्ट्रेट को स्वयं को संतुष्ट करना भी आवश्यक है कि आरोपी स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति कर रहा है और किसी अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या धमकी के कारण नहीं।

    हाईकोर्ट ने कहा कि यदि इन आवश्यकताओं को विधिवत पूरा किया जाता है तो इकबालिया बयान की पवित्रता पर आमतौर पर संदेह नहीं किया जा सकता।

    मौजूदा मामले में अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के चार सदस्यों द्वारा दायर अपीलों पर विचार कर रही थी, जो माना जाता है कि आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं।

    हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 के तहत उनकी सजा को गलत पाया और मौत की सजा को कम कर दिया। साथ ही अपीलकर्ता के इकबालिया बयानों की स्वीकार्यता का ट्रायल करने के लिए कहा गया, जिसने आईपीसी की धारा 121A के तहत उनकी सजा के लिए आधार बनाया।

    अपीलकर्ताओं को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने अपने व्यक्तिगत विवरण और अजीबोगरीब परिस्थितियों का खुलासा करते हुए विस्तृत बयान दिए, जो उन्हें 'एलईटी' के संपर्क में लाए। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से उन्हें भर्ती किया गया, प्रशिक्षित किया गया और 'एलईटी' के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश में अवैध रूप से प्रवेश किया गया।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "ये विस्तृत विवरण (छोटी त्रुटियों सहित) साबित करते हैं कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है और सिखाई हुई नहीं है।"

    स्वेच्छा का टेस्ट

    हाईकोर्ट ने दोहरी शर्तों पर आते हुए माना कि इकबालिया बयान की स्वैच्छिकता को सीआरपीसी में शामिल सुरक्षा उपायों से आंका जाना चाहिए, न कि किसी वकील से कानूनी सलाह की उपलब्धता के आधार पर।

    मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब @ अबू मुजाहिद बनाम महाराष्ट्र राज्य पर भरोसा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कबूलनामे की स्वीकार्यता का न्याय करने के लिए ट्रायल यह नहीं कि क्या अभियुक्त ने बयान दिया होता, अगर वह पर्याप्त रूप से डरा हुआ होता। सच्चा ट्रायल यह है कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है या नहीं।

    स्वीकारोक्ति की सत्यता

    जहां तक ​​इकबालिया बयानों की सत्यता का संबंध है, हाईकोर्ट ने पाया कि इकबालिया बयानों की रिकॉर्ड पर स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई। वास्तव में तीनों अपीलकर्ताओं की स्वीकारोक्ति एक दूसरे की पुष्टि करने वाली है।

    हालांकि अपीलकर्ताओं में से एक द्वारा देश में प्रवेश करने के बारे में दिए गए कबूलनामे में थोड़ी भिन्नता है, अदालत ने कहा कि यह "जुबान फिसलने" जैसा प्रतीत होता है।

    अदालत ने यह भी जोड़ा,

    "इस तरह की असावधानीपूर्ण त्रुटि मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलकर्ताओं के इकबालिया बयानों की सत्यता और प्रामाणिकता को पुष्ट करती है। यदि इन अपीलकर्ताओं को बयान देने के लिए सिखाया गया होता तो ऐसी त्रुटि उनके बयानों में नहीं आती। यह परिस्थिति अपीलकर्ताओं के इकबालिया बयानों की सत्यता को और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करती है, जैसा कि पूर्वोक्त है।"

    केस टाइटल: स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम मुजफ्फर अहमद राठेर @ अबू राफा व अन्य, डेथ रेफरेंस नंबर 2/2017

    दिनांक: 14.11.2022

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