पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाएं? केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी परिषद से निर्णय लेने को कहा

LiveLaw News Network

24 Jun 2021 10:05 AM GMT

  • पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाएं? केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी परिषद से निर्णय लेने को कहा

    केरल हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा परिषद से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने की मांग करने वाले एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने को कहा है।

    केरल प्रदेश गांधी दर्शनवेदी द्वारा दायर जनहित याचिका में प्राथमिक तर्क दिया गया कि राज्यों के बीच करों में अंतर के कारण देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग दरों पर बेची जा रही हैं।

    मुख्य सचिव, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम को संबोधित प्रतिनिधित्व भी जीएसटी परिषद द्वारा एक निर्णय लिए जाने तक प्रस्तुत किया गया।

    हालांकि, केरल सरकार पेट्रोल और डीजल पर राज्य कर लगाने से परहेज कर सकती है।

    एडवोकेट अरुण बी वर्गीज ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए पेट्रोल और डीजल पर कर के एकीकरण का आग्रह करते हुए कहा कि लगातार मुद्रास्फीति नागरिकों के जीवन के लिए हानिकारक है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि के साथ आम वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई।

    यह भी उद्धृत किया गया कि यद्यपि पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को ईंधन की कीमतें तय करने का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने चुनाव से पहले ईंधन की कीमतों में कमी में उत्साहपूर्वक भाग लिया था। इसलिए, इस आशय के सभी तर्कों को खारिज करने के लिए आगे किया गया।

    तदनुसार, जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। साथ ही जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल करने के लिए परमादेश की एक रिट मांगी गई है।

    जीएसटी परिषद के सरकारी वकील ने इस अदालत की डिवीजन बेंच के एक फैसले का हवाला दिया, जहां यह माना गया था कि जीएसटी परिषद को कोई निर्णय लेने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए भारत सरकार सक्षम प्राधिकारी है।

    मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने सरकारी वकील से सहमति व्यक्त की और कहा:

    "हम केवल माल और सेवा कर परिषद को प्रतिनिधित्व की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।"

    शीर्षक: केरल प्रदेश गांधी दर्शनवेधि बनाम भारत सरकार और अन्य।

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