मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के पूर्व सचिव संजीव पलांडे को जमानत दी

Shahadat

21 Dec 2022 7:39 AM GMT

  • मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के पूर्व सचिव संजीव पलांडे को जमानत दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के निजी सचिव और सह-आरोपी संजीव पलांडे को जमानत दे दी।

    जस्टिस एनजे जमादार ने कहा,

    "जिस आधार पर यह सामग्री ली गई है, वह आवेदक के खिलाफ मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस क्षमता में आवेदक ने अनिल देशमुख के कार्यालय में सेवाएं प्रदान की, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता... यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है।"

    पलांडे को जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था और कई अन्य लोगों के साथ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 4 सहपठित धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    ईडी ने आरोप लगाया कि ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से पैसे की जबरन वसूली के संबंध में सचिन वाज़े को देशमुख के निर्देश देने और पैसे वसूलने की निगरानी करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरे, पुलिस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग में पलांडे की भूमिका थी, और वह इससे मिलने वाले पैसे की हेराफेरी में शामिल थे।

    अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह पता चलेगा कि पलांडे देशमुख की कुछ बैठकों का हिस्सा थे, जहां स्थानांतरण सूची पुलिस अधिकारियों को आईएएस सीताराम कुंटे को सौंपी गई।

    इसके अलावा, बैठकों के लिए अधिकारियों को आमंत्रित करना, बैठकों का आयोजन करना और यहां तक कि बैठकों में भाग लेना भी सामान्य कार्यों के हिस्से हैं जो निजी सचिव से करने की उम्मीद की जाती है। अदालत ने कहा कि अनिल देशमुख के कहने पर बैठक आयोजित करने या सूचियों को अग्रेषित करने के लिए आपराधिकता के किसी भी तत्व को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

    परमबीर सिंह नंबर 1 के आरोप को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

    जस्टिस एन जे जमादार ने कहा कि ईडी के पूरे मामले का खंडन करने वाले पुलिस अधिकारी के बयानों को "हल्के ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता।" अधिकारी ने आरोप लगाया कि बर्खास्त सिपाही सचिन वाज़े बार मालिकों से तत्कालीन मुंबई पुलिस सीपी परमबीर सिंह के लिए पैसे वसूल रहे थे न कि देशमुख के लिए।

    उन्होंने कहा,

    "संजय पाटिल (तत्कालीन समाज सेवा शाखा के प्रमुख) ने कहा कि सचिन वाज़े ने उन्हें बताया कि तत्कालीन पुलिस आयुक्त" नंबर 1", जिसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था।"

    वाज़े का कथन अविश्वसनीय है

    अदालत ने जांच आयोग के समक्ष वाज़े के विरोधाभासी बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने ईडी के पूरे मामले से इनकार किया या यह कि पलांडे ने देशमुख के लिए कोई पैसा मांगा था।

    अदालत ने कहा,

    "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अनुसार, सचिन वाज़े की साख भी महत्वपूर्ण है। संक्षेप में अभियोजन पक्ष का संस्करण जो सचिन वाज़े के आवेदक को फंसाने के बयानों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, नाजुक प्रतीत होता है।"

    परमबीर और वाज़े के आरोप सुने

    अदालत ने कहा कि सचिन वाज़े और परमबीर सिंह के बयानों के आधार पर आवेदक की योग्यता के अपराध की आय के आरोप को बनाए रखने की मांग की गई।

    अदालत ने कहा,

    "जाहिर है, दोनों गवाहों ने दावा किया कि पैसे का लेन-देन के बारे में "सुना" गया।

    पीएमएलए की धारा 45

    पीएमएलए की धारा 45 के तहत उन जुड़वां शर्तों के बारे में जिन्हें जमानत देने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, अदालत ने कहा कि इन प्रतिबंधों पर यथोचित विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह निष्कर्ष कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा होने पर उसके अपराध करने की संभावना नहीं है, केवल जमानत की पात्रता का आकलन करने के लिए आवश्यक है।

    पीठ ने कहा,

    "...यह अनिवार्य नहीं है कि अदालत को सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आवेदक ने अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है।"

    अदालत ने पलांडे को एक लाख रुपये का पीआर बांड जमा कराने पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, उन्हें अभी भी रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह सीबीआई मामले में हिरासत में हैं।

    मामले में पलांडे का प्रतिनिधित्व एडवोकेट शेखर जगताप ने किया, ईडी का प्रतिनिधित्व एएसजी अनिल सिंह ने किया।

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