बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के लिए लेनदारों के आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए

Avanish Pathak

3 May 2023 12:13 PM GMT

  • बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के लिए लेनदारों के आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए

    Bombay High Court

    बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के लिए सुरक्षित लेनदारों के आवेदनों की लंबितता देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खराब है।

    जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों और जिलाधिकारियों के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए।

    अदालत ने 17 अप्रैल को पारित अपने फैसले में कहा,

    "सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदनों के शीघ्र निपटान के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदनों की लंबितता खराब ऋणों की वसूली में बाधा डालती है, जिसका देश के वित्तीय स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।”

    अदालत विभिन्न सुरक्षित लेनदारों द्वारा रिट याचिकाओं के एक सेट से निपट रही थी, जिनके आवेदन प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 14 के तहत लंबित थे।

    अदालत ने दोहराया कि धारा 14 के तहत सीएमएम और डीएम की शक्तियां केवल प्रशासनिक हैं और सुरक्षित लेनदार द्वारा संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए उधारकर्ताओं की आपत्तियों पर फैसला सुनाना शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि एक बार जब सुरक्षित लेनदार धारा 14 के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो सीएमएम/डीएम का कर्तव्य है कि वह लेनदार को सुरक्षित संपत्ति और संबंधित दस्तावेजों का कब्जा दिलाने में सहायता करे।

    अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र में सरफेसी धारा 14 आवेदनों का भारी बैकलॉग अधिनियम की विधायी मंशा को विफल करता है।

    महाधिवक्ता ने एक सुनवाई में अदालत को बताया कि 10 मार्च तक धारा 14 के तहत 21,564 आवेदन महाराष्ट्र में लंबित थे, और 12,590 का निस्तारण किया जा चुका था।

    महाधिवक्ता ने 10 अप्रैल, 2023 को एक राज्य सरकार का परिपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए एक ऑनलाइन मंच सहित विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अदालत ने कहा कि ई-सिस्टम के कार्यान्वयन से प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होगा।

    अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन के इस कथन को भी स्वीकार किया कि इन मामलों के लिए केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (CIS) सॉफ्टवेयर के तहत एक अलग श्रेणी बनाई जा सकती है ताकि उन्हें विशेष अभियान के लिए पहचाना जा सके और सीएमएम को लंबित आवेदन को एक विशेष दिन को लेने के लिए निर्दिष्ट कर सके।

    राज्य और हाईकोर्ट प्रशासन के बयानों के आलोक में अदालत ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए -

    -महाराष्ट्र में डीएम को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन का फैसला करना होगा और प्रत्येक आदेश को इसे पारित करने के 4 सप्ताह के भीतर लागू करना होगा।

    -यदि अधिकारियों पर अधिक भार है, तो कानून के अनुसार आदेश को लागू करने के लिए एक वकील नियुक्त किया जा सकता है।

    -प्रत्येक डीएम 30 दिनों के भीतर निपटाए नहीं गए आवेदनों या 30 दिनों के भीतर लागू नहीं किए गए आदेशों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रमंडलीय आयुक्त को हर महीने के पहले सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

    -कोई भी पक्ष जिसका आवेदन भरने के 60 दिनों के भीतर निस्तारण नहीं किया जाता है या आदेश पारित होने के 60 दिनों के भीतर लागू नहीं किया जाता है, वह संभागीय आयुक्त से संपर्क कर सकता है जिसे 15 दिनों के भीतर उचित निर्देश पारित करना होता है। संभागीय आयुक्त के निर्देश के 15 दिनों के भीतर आवेदन का निस्तारण या आदेश लागू किया जाना चाहिए।

    -प्रत्येक जिलाधिकारी प्रत्येक माह की सात तारीख से पहले दायर आवेदनों, निस्तारण एवं आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में मासिक आंकड़े प्रमंडलीय आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

    -राज्य सरकार को इस फैसले के 16 सप्ताह के भीतर ऐसे आवेदनों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लागू करने के लिए कदम उठाने हैं।

    -हाईकोर्ट प्रशासन ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए सीएमएम को आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार कर रहा है।

    -हाईकोर्ट प्रशासन को सीआईएस सॉफ्टवेयर सिस्टम में सतह के सेक्शन 14 के तहत आवेदनों के लिए एक अलग श्रेणी पर विचार करना है ताकि विशेष ड्राइव के लिए उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

    केस नंबरः एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य

    केस टाइटलः ए.एस. रिट पी‌टिशन नंबर 15285/2022



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