2011 के मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी कफील अहमद को मिली ज़मानत
Shahadat
4 Nov 2025 5:47 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2011 के ट्रिपल बम ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपियों में से एक कफील अहमद मोहम्मद अय्यूब को ज़मानत दी। इस मामले में मुंबई में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई और कफील पहले ही लगभग 13 साल विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिता चुके हैं।
कफील के वकील मोबिन सोलकर ने विवरण की पुष्टि करते हुए कहा,
"खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया और केवल मुख्य भाग पढ़ा, जिसमें कहा गया कि केए नजीब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में लागू होगा और इसी के मद्देनजर, वह (कफील) ज़मानत के हकदार हैं।"
गौरतलब है कि बिहार निवासी कफील के खिलाफ अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वह सह-आरोपियों के साथ मिलकर मुस्लिम युवाओं को "जिहाद" के लिए कट्टरपंथी बना रहा था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि कफील न केवल विस्फोटों के मास्टरमाइंड के साथ था, बल्कि उसने अन्य सह-आरोपियों के लिए रहने की व्यवस्था भी की, जिससे उन्हें छिपने, साजिश रचने और अपनी योजनाओं को अंजाम देने में मदद मिली।
इसलिए कफील पर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के साथ-साथ अन्य संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया।
13 जुलाई, 2011 को दादर कबूतरखाना, ओपेरा हाउस और जावेरी बाजार में तीन विस्फोट हुए, जिनमें 21 नागरिकों की जान चली गई और लगभग 113 गंभीर रूप से घायल हो गए।

