NDPS Act। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब्त चरस के स्टॉक के समय 10 ग्राम हल्का पाए जाने पर आरोपी को जमानत दी

Shahadat

30 Oct 2023 4:46 AM GMT

  • NDPS Act। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब्त चरस के स्टॉक के समय 10 ग्राम हल्का पाए जाने पर आरोपी को जमानत दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत 'चरस' की व्यावसायिक मात्रा रखने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस हिरासत में उससे जब्त चरस का वजन कथित तौर पर कम हो गया।

    अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि जब्ती के समय चरस का वजन 1 किलो 10 ग्राम है। हालांकि, जब मजिस्ट्रेट के सामने सामान के लिए पेश किया गया तो उसका वजन सिर्फ 1 किलो था।

    जस्टिस एमएस कार्णिक ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया कि जब्त किया गया पदार्थ समय के साथ सूख गया।

    उन्होंने कहा,

    “हालांकि जब्ती के समय चरस का वजन 1 किलोग्राम और 10 ग्राम था, जो व्यावसायिक मात्रा है, लेकिन नमूने लेते समय इन्वेंट्री पंचनामे में प्रतिबंधित पदार्थ का वजन बदल गया। प्रतिवादी (अभियोजन पक्ष) के अनुसार कारण यह है कि जब्ती के समय 'चरस' गीला था, लेकिन 59 दिनों के बाद वह सूख गया। इसलिए इन्वेंटरी के समय वजन जब्ती के समय वास्तविक वजन से भिन्न हो गया।

    अदालत ने माना कि चूंकि नायक से जब्त किए गए मादक पदार्थ का वजन मजिस्ट्रेट के समक्ष सूची के समय 1 किलोग्राम था, जो मध्यवर्ती मात्रा के रूप में योग्य था, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत के लिए सख्त शर्तें लागू नहीं होंगी।

    आरोपी सुनील शिशुपाल नायक पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (सी), और 29 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

    अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि नायक और अन्य व्यक्ति को एंटी नारकोटिक सेल द्वारा गश्त के दौरान चरस के कब्जे में पाया गया। दूसरे आरोपी के पास से 1 किलो 15 ग्राम चरस बरामद हुई। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि दोनों व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से कुल मिलाकर 2 किलो 25 ग्राम चरस के कब्जे में पाया गया, जो व्यावसायिक मात्रा है।

    गिरफ्तारी के समय नायक के पास से जब्त किए गए मादक पदार्थ का वजन 1 किलोग्राम और 10 ग्राम था, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के तहत 59 दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने नमूने लेने पर घटकर 1 किलोग्राम हो गया। अभियोजन पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए वजन के बजाय जब्ती के समय के वजन पर विचार किया जाना चाहिए।

    राज्य के लिए एपीपी पीएच गायकवाड़ ने प्रस्तुत किया कि एक्ट की धारा 52ए के अनुपालन में 59 दिनों की देरी पुलिस के नियंत्रण से परे परिस्थितियों बड़ी संख्या में बरामदगी के कारण हुई और अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, इस तथ्य के अलावा कि दोनों आरोपी एक साथ पाए गए, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वे एक-दूसरे के साथ मिले हुए थे। अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्न पर विचार करते हुए अदालत ने एक्ट की धारा 52ए के अनुपालन में मजिस्ट्रेट के समक्ष सूची के समय दर्ज किए गए वजन पर विचार करने का निर्णय लिया।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने के लिए जब्ती के समय वजन या इन्वेंट्री के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने वजन पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं, यह मुकदमे के समय तय किया जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    “मैंने इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की कि क्या जब्ती के समय जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का वजन या धारा 52ए के अनुपालन में विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्त किए गए वजन पर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। एपीपी की प्रस्तुति में कहा गया कि एक्ट की धारा 52ए के अनुपालन में देरी के कारण अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब्ती के समय 'चरस' नम पाया गया था, जिसमें नमूने के समय बदलाव आया जब तब तक प्रतिबंधित पदार्थ सूख चुका था।''

    अदालत ने पाया कि नायक 1 साल 6 महीने से अधिक समय से हिरासत में है, जिससे मुकदमा शुरू होने और खत्म होने की संभावना बहुत कम है। अदालत ने आगे कहा कि नायक के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है, जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

    इस प्रकार, अदालत ने नायक को 1,00,000/- रुपये और इतनी ही राशि की एक या अधिक जमानत के साथ पीआर बांड पर जमानत दे दी।

    केस नंबर- जमानत आवेदन नंबर 1450/2023

    केस टाइटल- सुनील शिशुपाल नायक बनाम महाराष्ट्र राज्य

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