दूसरा विवाह सीआईएसएफ नियमों का उल्लंघन, लेकिन इतना जघन्य नहीं कि सेवा से बर्खास्तगी का वारंट जारी किया जाए : गुवाहाटी हाईकोर्ट

Shahadat

16 Feb 2023 12:46 PM GMT

  • Gauhati High Court

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने उन सीआईएसएफ कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द कर दी, जिसे इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया कि उसने अपनी पहली शादी के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी की।

    चीफ जस्टिस (एक्टिंग) एन. कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा,

    "हमारी राय में हालांकि दूसरी शादी करने के इस कृत्य को अनुशासनहीनता का कार्य कहा जा सकता है, क्योंकि पहली शादी के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी करना नियमों का उल्लंघन था। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह कदाचार इतना जघन्य है कि जिसके लिए उसे बर्खास्तगी की सजा दी जानी चाहिए।

    2017 में द्विविवाह के आधार पर अधिकारियों द्वारा सीआईएसएफ में कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

    मामला

    कर्मचारी की पत्नी द्वारा लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ पहले की शादी के निर्वाह के दौरान दूसरी महिला से शादी करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। जांच के निष्कर्ष पर उसे सीआईएसएफ नियम, 2001 के नियम 18 (बी) के तहत दोषी पाया गया। तदनुसार, दिनांक 01.07.2017 के आदेश के तहत उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसकी अपील और आक्षेपित आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार अपीलीय के साथ-साथ पुनर्विचार प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

    फिर उसने हाईकोर्ट के समक्ष रिट दायर की, जिसमें बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि लगाया गया जुर्माना साबित हुए कदाचार के अनुपात में नहीं है और कम सजा देने की मांग की।

    एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21.07.2022 के आदेश द्वारा दिनांक 01.07.2017 की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और बर्खास्तगी के दंड के अलावा उस पर कोई अन्य जुर्माना लगाने के लिए मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेज दिया।

    डिवीजन बेंच का फैसला

    खंडपीठ ने कहा कि बर्खास्तगी सजा का सबसे चरम रूप है, जो सरकारी कर्मचारी पर लगाया जा सकता है। इसका प्रभाव आय के स्रोत को काटने और उसे और उसके आश्रितों को जीविका के साधनों से वंचित करने पर पड़ता है।

    अदालत ने कहा,

    "इसके अलावा, वह सार्वजनिक क्षेत्र में पुनर्रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा। इस प्रकार, इसके नागरिक परिणाम अत्यधिक प्रकृति के हैं, जो हमारी राय में सामान्य रूप से तब तक लागू नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि दुराचार इस तरह का न हो कि कोई अन्य न हो।”

    कोर्ट ने आगे कहा कि कांस्टेबल की बर्खास्तगी से न केवल उसे बल्कि उसकी पहली पत्नी और उसकी बेटी और दूसरी महिला को भी गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

    अदालत ने यह भी कहा कि लगाई गई बर्खास्तगी की सजा परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता से वंचित करेगी और उन्हें दरिद्रता की ओर ले जा सकती है।

    यह भी जोड़ा गया,

    "कदाचार साबित होने को ध्यान में रखते हुए यदि उसी कदाचार के लिए कम जुर्माना भी लगाया जा सकता है तो अधिकारियों को उस प्रभाव की जांच करनी चाहिए जो न केवल संबंधित कर्मचारी पर बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्यों पर भी पड़ेगा, जो पूरी तरह से निर्भर हैं। उस पर नियमों के तहत सबसे गंभीर और अंतिम रूप से सजा लेने से पहले है।”

    तदनुसार, अदालत ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता पर बर्खास्तगी के दंड के अलावा कोई अन्य कम जुर्माना लगाया जाए।

    केस टाइटल: भारत संघ और अन्य बनाम प्रणब कुमार नाथ

    कोरम: चीफ जस्टिस (एक्टिंग) एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सौमित्र सैकिया

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