बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केरल हाईकोर्ट को पत्र लिखकर ई-फाइलिंग नियमों पर पुनर्विचार / समीक्षा करने को कहा, बार से चर्चा करने का आग्रह किया

LiveLaw News Network

18 May 2021 3:16 PM IST

  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केरल हाईकोर्ट को पत्र लिखकर ई-फाइलिंग नियमों पर पुनर्विचार / समीक्षा करने को कहा, बार से चर्चा करने का आग्रह किया

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अधिसूचित ई-फाइलिंग नियमों पर पुनर्विचार / समीक्षा करने और नियमों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य बार काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए कहा है।

    बीसीआई की प्रतिक्रिया बार काउंसिल ऑफ केरल के अध्यक्ष एडवोकेट जोसेफ जॉन द्वारा केरल हाईकोर्ट के ई-फाइलिंग नियमों को लागू करने के तरीके और इसमें शामिल प्रक्रियाओं के बारे में आपत्ति जताए जाने के बाद आई है। बार काउंसिल ने 3-6 महीने के लिए नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने और बार के साथ-साथ एडवोकेट क्लर्कों के साथ नियमों पर परामर्श की मांग की थी।

    केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखे पत्र में, बीसीआई अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, "राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष ने बहुत ही विस्तृत और वैध बिंदु उठाए हैं और व्यावहारिक कठिनाइयों को उजागर किया है, जो ई-फाइलिंग के संबंध में नए नियमों की शुरूआत के कारण वकीलों और उनके कर्मचारियों को पेश आने की संभावना है।"

    इन परिस्थितियों में, बीसीआई अध्यक्ष ने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हाईकोर्ट के ई-फाइलिंग नियमों पर पुनर्विचार/ समीक्षा करने और "ऐसे नियमों को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने से पहले राज्य बार काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श करने का अनुरोध करता है।"

    बार काउंसिल ऑफ केरला के अध्यक्ष के अभ्यावेदन में कहा गया था, "स्पष्ट रूप से मनमाने ढंग से और जल्दबाजी में हाईकोर्ट द्वारा 12.5.2021 को ई-फाइलिंग नियमों को अधिसूचित किया गया था, जो केरल में 40,000 से अधिक वकीलों के पूरे समुदाय के हित को प्रभावित करते हुए, स्पष्ट रूप से सनकी, अपघर्षक और पूर्वाग्रही है।"

    इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए काउंसिल के समर्थन पर जोर देते हुए, जहां तक ​​कि यह फाइलिंग प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाता है, केरल बार काउंसिल ने कहा है ‌कि नियमों का कार्यान्वयन बार के साथ परामर्श के बाद होना चाहिए था।

    उपरोक्त ई-फाइलिंग नियमों का कार्यान्वयन राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव होगा, क्योंकि नियम उच्च स्तरीय तकनीकी आवश्यकताओं और उपकरणों को अनिवार्य करते हैं जो कई वकीलों के लए अपरिचित और नए हैं। ई-फाइलिंग को 'कठिन' बताते हुए परिषद ने कहा है कि वकीलों को प्रशिक्षण देने और उचित बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के बाद तैयारी का उचित समय प्रदान किया जाना चाहिए था।

    केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और प्रमुख वकीलों के संगठनों ने भी नियमों को लागू करने के तरीके पर आपत्ति व्यक्त की है। एडवोकेट जनरल के साथ-साथ केरल हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर ई-फाइलिंग नियमों के संबंध में चिंताएं उनके सामने रखीं। अध्यक्ष ने वर्तमान के लिए ईमेल के माध्यम से फाइलिंग करने की सिफारिश करते हुए एसोसिएशन के रुख को दोहराया।

    सप्ताहांत में, एसोसिएशन ने नए ई-फाइलिंग नियमों पर चर्चा करने के लिए आम सभा की एक असाधारण बैठक बुलाई। शनिवार को बैठक के बाद एसोसिएशन ने ई-फाइलिंग नियमों को लागू करने का विरोध करने का फैसला किया। सामान्य निकाय ने ई-फाइलिंग के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा संचालित सभी कार्यवाही से दूर रहने का भी संकल्प लिया।

    एसोसिएशन ने रविवार को फिर से बैठक कर नियमों के तहत शुरू की गई ई-फाइलिंग प्रणाली के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का फैसला किया। यह भी सर्वसम्मति से तय किया गया कि सदस्य अधिसूचित ई-फाइलिंग नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों के साथ किसी भी तरह से संबद्ध नहीं होंगे।

    एसोसिएशन द्वारा उठाई गई चिंताओं पर हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने का हवाला देते हुए, एसोसिएशन ने सोमवार को ई-फाइलिंग बहिष्कार के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।

    साथ ही, बैठक ने भौतिक फाइलिंग की अनुमति देने के कदम का स्वागत किया। ई-फाइलिंग से जुड़े हर प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा, सोमवार को हुई असाधारण आम बैठक में इसका संकल्प लिया गया।

    केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य भर के न्यायालयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियम (केरल), 2021 (नियम) अधिसूचित किया था।

    नए नियम केरल की अदालतों में सभी मामलों के लिए ई-फाइलिंग निर्धारित करते हैं। एक व्यक्ति जो ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ है, उसे आवश्यक शुल्क का भुगतान करते हुए एक 'नामित काउंटर' पर जाना होगा। 10 एमबी से अधिक आकार वाली फाइलों को एक निर्धारित काउंटर पर दाखिल करना होगा।

    नियमों में प्रावधान है कि हाईकोर्ट के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हाईकोर्ट की वेबसाइट या मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए सौंपे गए पोर्टल पर की जाएगी। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग या तो अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों की वेबसाइट पर या विशेष रूप से विशेष अदालतों में दाखिल करने के लिए बनाए गए वेब पोर्टल पर की जाएगी। यदि अन्य सभी तरीके विफल हो जाते हैं तो न्यायालय को नियमित फाइलिंग की अनुमति देने का निर्देश है।

    पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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