तमिलनाडु बार काउंसिल ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर COVID-19 से पीड़ित और जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग की
LiveLaw News Network
24 May 2021 11:50 AM IST
तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने शनिवार (22 मई) को राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पत्र लिखकर COVID-19 से पीड़ित और जरूरतमंद अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने की मांग की।
पत्र में थिरुनेलवेली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के परिवार के सदस्यों को 25 लाख रुपये की राहत की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। थिरुनेलवेली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की COVID-19 पॉजीटिव होने के बाद मृत्यु हो गई थी। पत्र में कहा गया है कि COVID-19 के कारण कई अधिवक्ताओं ने अपनी जान गंवाई हैं और उनके परिवार के सदस्य बिना किसी वित्तीय सहायता के पीड़ित हैं।
परिषद ने मुख्यमंत्री को सूचित किया है कि COVID-19 महामारी के चलते समय-समय पर किए गए लॉकडाउन के कारण तमिलनाडु में वकालत करने वाले विशेष रूप से युवा और महिला अधिवक्ताओं सहित सभी व्यक्तियों के सामान्य जीवन को प्रभावित किया है।
पत्र में आगे कहा गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सदस्य के रूप में शामिल हुए बिना COVID-19 के कारण कई सौ अधिवक्ताओं की मृत्यु हो गई और इसलिए बार काउंसिल उन अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्यों को कोई राशि का भुगतान करने में असमर्थ है और इस तरह वे बिना किसी वित्तीय सहायता के पीड़ित हैं।
महत्वपूर्ण रूप से पत्र में कहा गया है,
"इसके अलावा, बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों का COVID-19 से संक्रमित होने के बाद इलाज चल रहा है और इनमें से जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, वे चिकित्सा खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं। इसके चलते उनका जीवन खतरनाक स्थिति में है। इसलिए जरूरतमंद अधिवक्ताओं को हो सके तो 'तमिलनाडु मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत शामिल किया जाए और उनकी जान बचाई जाए।"
इसके अलावा, मद्रास हाईकोर्ट द्वारा तमिलनाडु और पुडुचेरी में सभी न्यायालयों को बंद करने के लिए एक अधिसूचना की जानकारी देते हुए पत्र में कहा गया है कि अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।
पत्र में आगे बताया गया है कि कई बार/अधिवक्ता संघों ने परिषद को सूचित किया है कि अधिकांश अधिवक्ता लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित हैं और उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और इस समय इन अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना अत्यधिक आवश्यक है। .
इसलिए, परिषद ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है:
1. तमिलनाडु एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1987 में सदस्य के रूप में शामिल नहीं होने वाले COVID-19 के कारण मरने वाले अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्यों को सोलैटियम का भुगतान किया जाए
2. सभी जरूरतमंद अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को "तमिलनाडु मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना" के तहत शामिल करना और उनके जीवन को बचाने के लिए उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करना और
3. COVID-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित जरूरतमंद अधिवक्ताओं को यथाशीघ्र वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा अधिवक्ता एवं उनके परिवार के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री के सदैव आभारी रहेंगे, जिन्होंने समय पर उनकी सहायता की।
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