बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को उनके बकाया लोन के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

19 Oct 2022 9:12 AM GMT

  • बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को उनके बकाया लोन के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि बैंक कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी राशि को बैंक द्वारा उसकी बकाया लोन के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने इस प्रकार केनरा बैंक द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी के आदेश पर सवाल उठाया गया, जिसने कर्मचारी के लोन के लिए ग्रेच्युटी के समायोजन की अनुमति देने वाले नियंत्रक प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया था।

    बेंच ने कहा,

    "होम लोन लोन के समझौते द्वारा शासित होता है। बैंक को यह तय करना है कि वह उक्त समझौते के अनुसार कार्य करे और देनदार के खिलाफ उक्त समझौते के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करे। बैंक इसे ग्रेच्युटी राशि से और बाहर समायोजित नहीं कर सकता, जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 7 के तहत संरक्षित है।"

    मामले का विवरण:

    प्रतिवादी के पति श्रीमंथा डी 1975 में चपरासी के रूप में याचिकाकर्ता-बैंक की सेवा में शामिल हुआ और बाद में 1987 में क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया। अपनी सेवा के दौरान, श्रीमंथा ने होम लोन का लाभ उठाया, जिसे समय-समय पर उनके द्वारा चुकाया जा रहा। वर्ष 2005 में उनकी ओर से घोर कदाचार का आरोप लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। 2006 में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा सेवानिवृत्ति की सजा दी गई।

    श्रीमंथा द्वारा ग्रेच्युटी राशि जारी करने के लिए दायर आवेदन खारिज कर दिया गया। इसलिए उसने उक्त राशि का भुगतान करने के निर्देश के लिए नियंत्रण प्राधिकारी से संपर्क किया है। बैंक ने तर्क दिया कि लोन होम और कर्मचारी कल्याण कोष के कारण बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं। इन देय राशियों को ग्रेच्युटी राशि से समायोजित किया जाना है। इस प्रकार, कोई राशि देय नहीं है। प्राधिकरण ने भी इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि, अपील पर निष्कर्ष को खारिज कर दिया गया और बैंक को ब्याज के साथ ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    जांच - परिणाम:

    पीठ ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 दोनों के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए विशेष उपचार है। ग्रेच्युटी को विशेष सुरक्षा और विशेष उपचार दिया गया, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उपदान की राशि न तो संलग्न की जा सकती है और न ही कोई गार्निशी आदेश पारित किया जा सकता है।

    ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 7 का हवाला देते हुए पीठ ने कहा,

    "किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के समय उसकी वित्तीय सुरक्षा की सुरक्षा के लिए ग्रेच्युटी को सुरक्षा प्रदान की जाती है।"

    यह नोट किया गया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता-बैंक ने होम लोन के लिए 9,85,420.24 रुपये की राशि और कर्मचारी कल्याण कोष देयता के लिए 1,29,691 / - की राशि को समायोजित करने की मांग की। कर्मचारी कल्याण कोष सेवा शर्तों के दायरे में आएगा। हालांकि, होम लोन पूरी तरह से अलग स्थिति में है, क्योंकि होम लोन लोन समझौते की शर्तों द्वारा शासित होगा, जो कि बैंक और देनदार के बीच वाणिज्यिक लेनदेन है। देनदार कर्मचारी है या नहीं, यह लोन की उक्त शर्तें हैं, जो उक्त संबंध को नियंत्रित करती हैं।

    यह देखते हुए कि बैंक द्वारा कर्मचारी पर और/या उसके कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों की समाप्ति के बाद होम लोन ब्याज की अदायगी की कोई मांग नहीं की गई।

    पीठ ने कहा,

    "बैंक ने एकतरफा कथित प्राधिकरण के आधार पर स्वयं देय राशि का निर्धारण किया और उसके द्वारा देय ग्रेच्युटी राशि से उसे वसूल किया।"

    अधिनियम की धारा 10 पर भरोसा करने वाले बैंक के इस तर्क को खारिज करते हुए कि राशि पर ब्याज देय नहीं होना चाहिए और कर्मचारी राशि जारी करने के लिए 90 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन कर सकता है, पीठ ने कहा,

    "सेवानिवृत्ति आदेश चुनौती के अधीन है, कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी के लिए दावा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह केवल वर्ष 2017 में है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर ग्रेच्युटी राशि जारी करने के लिए आवेदन दायर किया गया। नतीजतन, श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही भी वापस ले ली गई। इसलिए मेरा विचार है कि ग्रेच्युटी राशि के भुगतान के लिए आवेदन दाखिल करने में कोई देरी नहीं।"

    इसमें कहा गया,

    "नियम 10 के उप नियम (1) के उप खंड (iii) के प्रावधान के अनुसार, प्राधिकरण भी देरी को माफ करने के लिए अधिकृत है। उस अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिसे माफ किया जा सकता है। साथ ही न ही वहां उक्त नियमों के तहत लगाया गया प्रतिबंध है, जो आवेदक को कोई ब्याज प्राप्त करने से वंचित करेगा।"

    तदनुसार, अदालत ने बैंक को अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: मेसर्स केनरा बैंक बनाम एम शांता कुमारी

    केस नंबर: रिट याचिका नंबर 11463/2020

    साइटेशन: लाइव लॉ (कार) 414/2022

    आदेश की तिथि: 13 सितंबर, 2022

    उपस्थिति: उदय शंकर राय पी., याचिकाकर्ता के लिए वकील; प्रतिवादी के लिए वकील गीता आर शिंदे

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