सरफेसी एक्ट लागू करने के बाद भी यदि अकाउंट में धोखाधड़ी की गई तो बैंक आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

4 Oct 2022 5:57 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) किसी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक द्वारा दर्ज शिकायत की जांच कर सकता है, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है, यहां तक ​​​​कि सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के तहत वसूली प्रमाण पत्र कार्यवाही शुरू करने के बाद भी कर सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "इस न्यायालय ने फिर से कई मामलों में स्पष्ट रूप से माना कि जब बैंक द्वारा ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, जब तक कि ऐसी कार्रवाई को धोखाधड़ी घोषित नहीं किया जाता है, वे दो कार्यवाही नहीं कर सकते- पहली, लोन वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष और दूसरा आपराधिक कानून को गति में स्थापित करने की। यदि खाते को धोखाधड़ी घोषित किया जाता है और खाताधारकों को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित किया जाता है तो यह मास्टर सर्कुलर के अनुसार, कार्यवाही शुरू करने के लिए खुला हो जाएगा।"

    इसमें कहा गया,

    "इसलिए लोन वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष वसूली की कार्यवाही शुरू करने और उनके हाथ में वसूली प्रमाण पत्र होने का मतलब यह नहीं होगा कि इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।"

    एसोसिएट लम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों ने बैंक द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पीसी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के साथ धारा 420 के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती दी। जबकि कंपनी समय पर अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकी और SARFAESI Act के तहत कार्रवाई की गई। बैंक ने कंपनी के खाता धोखाधड़ी और खाताधारकों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। फरवरी 2022 में यह मामला सीबीआई को भेजा गया।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा:

    "खंड 8.1 (आरबीआई द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर के) में कहा गया कि धोखाधड़ी में शामिल राशि यदि यह 25.00 करोड़ रुपए से अधिक और 50.00 करोड़ रुपए तक है तो बैंक सीबीआई "लोक सेवक की संलिप्तता के बावजूद बैंकिंग सुरक्षा और धोखाधड़ी प्रकोष्ठ से शिकायत करेगा। इसलिए ऐसा कोई निवेदन नहीं किया जा सकता कि बैंक धोखाधड़ी में सीबीआई की शिकायत नहीं की जा सकती है, जिसमें कोई लोक सेवक शामिल नहीं है।"

    आदेश में कहा गया,

    "मास्टर सर्कुलर में कहा गया कि बैंक सीबीआई से शिकायत करेगा यदि इसमें शामिल राशि 25.00 करोड़ रुपये से 50.00 करोड़ रुपये के बीच है। इसलिए सीबीआई का अधिकार क्षेत्र विशिष्ट राशि है, जैसा कि मास्टर सर्कुलर में दर्शाया गया है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई को उन शिकायतों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, जहां कोई लोक सेवक नहीं है।"

    पीठ ने यह भी नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के उद्देश्य पर विचार किया और माना कि उनके पास वैधानिक अधिकार है, क्योंकि वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम के संदर्भ में जारी दिशानिर्देश और प्रशासनिक निर्देश हैं।

    सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ स्पष्ट रूप से मानती है कि आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों को वैधानिक होना चाहिए। यदि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया जाता है कि उन दिशानिर्देशों में वैधानिक तत्व है तो सीनियर वकील का तर्क है कि सीबीआई को तब तक अधिकार क्षेत्र नहीं मिलेगा जब तक कि इसे क़ानून द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। सीबीआई के पास किस मामले में अधिकार क्षेत्र है, मास्टर सर्कुलर में दर्शाया गया है और ऐसे मास्टर सर्कुलर को वैधानिक स्वरूप के लिए रखा गया है।"

    याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के संबंध में कि इन अपराधों की जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मामले में कोई लोक सेवक शामिल नहीं है, पीठ ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 का हवाला दिया, जिसके तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो इसकी उत्पत्ति लेता है।

    पीठ ने तब कहा,

    "भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में अधिसूचना जारी की, जो सीबीआई मैनुअल का हिस्सा है कि ऐसे कौन से अपराध हैं जिनकी जांच सीबीआई द्वारा की जा सकती है, जो भारतीय दंड संहिता का हिस्सा है। आईपीसी की दोनों धारा 420 और 120बी उक्त अधिसूचना का हिस्सा हैं। इसलिए यह तर्क कि सीबीआई को अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिलेगा, फिर से अस्वीकार्य है।"

    आदेश में कहा गया,

    "मामला अभी भी जांच के चरण में है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क देना जल्दबाजी होगी कि किसी भी बैंक अधिकारी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया जा रहा। अधिनियम के तहत अपराध अनावश्यक रूप से किया गया, केवल सीबीआई को जांच करने के लिए सशक्त बनाने के लिए सभी ऐसे तर्क हैं, जिन्हें इस स्तर पर नहीं माना जा सकता।"

    मामले की हर पहलू पर जांच की आवश्यकता है- लोक सेवकों की भूमिका और याचिकाकर्ताओं की भूमिका की भी।

    पीठ ने इस संबंध में कहा,

    "चूंकि यह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत में प्रथम दृष्टया सामने आया है और कर्मचारियों को छोड़ने के लिए उनकी जवाबदेही भी है तो यह प्रथम दृष्टया जांच का विषय है।"

    पीठ ने यह भी कहा कि अदालत के लिए इस मामले में लगाए गए प्रकृति के आरोपों में हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी।

    केस टाइटल: एसोसिएट लम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा राज्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 7325/2022

    साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 387/2022

    आदेश की तिथि: 30 सितंबर, 2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट अशोक हरनहल्ली, सीनियर एडवोकेट हशमथ पाशा, सीनियर एडवोकेट सी वी नागेश, एडवोकेट श्रवणथ आर्य तंद्रा, एडवोकेट प्रदीप नायक।

    एसपीपी पी. प्रसन्ना कुमार, आर1 के लिए; आर2. के लिए एडवोकेट वी.बी.रविशंकर

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