नए आईटी नियमों का पालन न करने पर व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाएं: केरल हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर

LiveLaw News Network

24 Jun 2021 5:59 AM GMT

  • नए आईटी नियमों का पालन न करने पर व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाएं: केरल हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर

    केरल हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को यह निर्देश दिए जाने की मांग की गई है कि अगर व्हाट्सएप देश में कानूनी अधिकारियों के आदेशों को लागू नहीं करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

    याचिकाकर्ता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमानकुट्टन केजी ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए अदालत का रुख किया। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक कोड) नियम, 2021 के अनुरूप काम नहीं करता है।

    याचिका में यह भी दावा किया गया कि उपयोगकर्ता की ओर से हेरफेर की व्यापक गुंजाइश है और यह कि आवेदन पर प्रसारित किए जा रहे संदेश की उत्पत्ति का पता लगाना व्यवहार्य नहीं है।

    यह कहा गया है कि व्हाट्सएप ने आईटी नियमों का पालन करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपने उपयोगकर्ताओं की निजता का उल्लंघन किया है।

    हालाँकि, अपडेट की गई निजता नीति में खुले तौर पर उल्लेख किया गया है कि एप्लिकेशन अपने उपयोगकर्ताओं के कई व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत, एक्सेस और उपयोग करेगा, जिसमें उनके उपकरणों में बची हुई बैटरी भी शामिल है, जो गोपनीयता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

    याचिका में कहा गया कि इस नीति की निंदा करते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ऐप में सुरक्षा की कमी है और समय के साथ कई बग्स और त्रुटियों से अवगत कराया गया है। एक आम आदमी अपने द्वारा प्राप्त किसी भी संदेश या मीडिया में हेरफेर कर सकता है और समाज में अशांति पैदा करने के लिए इसे आगे प्रसारित कर सकता है। यह आवेदन पर प्रसारित डेटा की अविश्वसनीयता को साबित करता है।

    इसके साथ ही याचिका में कहा गया कि इस तरह के उदाहरण राष्ट्रविरोधी तत्वों को संदेश भेजने और जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसकी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रणाली के कारण जो आईटी नियमों से एक विचलन है, इन संदेशों की उत्पत्ति का पता लगाना भी असंभव है, जिससे इन अपराधियों को बेदखल कर दिया गया।

    सलाह एम विवेक, अरुण अशोक अय्यानी और नीना जेम्स याचिकाकर्ता के वकील के रूप में पेश हुए उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह भी आरोप लगाया गया कि सॉफ्टवेयर ने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया।

    याचिका में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया। यह तर्क दिया जाता है कि व्हाट्सएप ने अपने कानूनों के अनुपालन में यूरोप में एक अलग गोपनीयता नीति लागू की है। फिर भी, ऐप भारत में कानूनों का पालन करने से इनकार करता है, जो एक स्पष्ट असंगति है।

    याचिका में उठाए गए अहम सवाल इस प्रकार हैं:

    1. क्या देश और उसके नागरिकों की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने के बावजूद एक कॉर्पोरेट इकाई और उसके सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को देश में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है?

    2. क्या व्हाट्सएप को सुरक्षा की कमी और दुरुपयोग की व्यापक गुंजाइश के बावजूद इस हद तक काम करने की अनुमति दी जा सकती है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?

    3. क्या किसी कॉर्पोरेट इकाई को झूठे दावों पर देश में कानूनों को दरकिनार करने की अनुमति दी जा सकती है।

    याचिकाकर्ता ने याचिका में प्रस्तुत किया कि केंद्र ने पिछले अवसर पर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने के लिए इसी तरह के मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यदि व्हाट्सएप अपनी तकनीक को संशोधित करने या सरकार के साथ सहयोग करने में विफल रहता है तो यह आग्रह किया गया कि केंद्र द्वारा भी इसी तरह का कदम उठाया जाए।

    जनहित याचिका को बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ के समक्ष स्वीकार किया गया और 28 जून को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

    शीर्षक: ओमानकुट्टन केजी बनाम भारत सरकार

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