आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी करके जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरोपी को पहले अक्षम अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

7 Sept 2022 12:13 PM IST

  • आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी करके जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरोपी को पहले अक्षम अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी पत्नी का गला घोंटने और बिजली के करंट देकर मारने के आरोपी व्यक्ति को इस टिप्पणी के साथ जमानत दे दी कि केवल इसलिए कि उसे पहले अक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया, उसे हिरासत में रखने का कारण नहीं होगा। आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत हैं कि आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।

    जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा,

    "प्रक्रिया और निश्चित रूप से विकृत और कानून के खिलाफ जिस तरीके से याचिकाकर्ता को शुरू में जमानत दी गई, उसमें आपराधिक मुकदमे में जमानत देने के मूल सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, भले ही उपरोक्त अवैधता एक गलत आदेश द्वारा लाई गई हो।

    गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। हालांकि, दस दिन बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बिना कोई शर्त लगाए जमानत दे दी। राज्य ने सत्र न्यायालय और सत्र न्यायाधीश के समक्ष सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में जमानत देने में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में अवैधता को देखते हुए हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने की मांग की।

    हालांकि, आत्मसमर्पण किए बिना याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां एकल न्यायाधीश की पीठ ने उसकी जमानत रद्द करने के आदेश की पुष्टि की, लेकिन पाया कि याचिकाकर्ता सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने वर्तमान जमानत अर्जी दी।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रंजीत बी मारार ने अदालत के समक्ष दलील दी कि भले ही याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट के गलत आदेश से जमानत मिल गई हो, लेकिन यह इस समय उसे जमानत देने से इनकार करने का कारण नहीं है। जमानत के प्रारंभिक अनुदान से समय की अवधि समाप्त हो गई है। यह बताया गया कि निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना बहुत कम है और चूंकि याचिकाकर्ता पर गवाहों को प्रभावित करने या डराने-धमकाने का कोई आरोप नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

    शिकायतकर्ता (मृतक की दादी) की ओर से पेश वकील अजीत जी अंजारलेकर ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता और जिस भयानक तरीके से इसे अंजाम दिया गया, अदालत को याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करना चाहिए। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि इस समय जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा, खासकर जब से याचिकाकर्ता गलत आदेश का लाभार्थी रहा है।

    लोक अभियोजक ने भी जमानत देने का विरोध करते हुए इसी तरह की दलीलें दीं।

    कोर्ट ने केस डायरी के माध्यम से देखने के बाद पाया कि परिस्थितियां प्रथम दृष्टया जघन्य अपराध के किए जाने का खुलासा करती हैं, लेकिन अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाले तथ्य ट्रायल कोर्ट द्वारा विचारण के चरण में विचार किया जाने वाला मामला है।

    न्यायालय ने यह भी बताया कि न तो शिकायतकर्ता के वकील और न ही लोक अभियोजक अपराध की गंभीरता और याचिकाकर्ता को जमानत देने के प्रारंभिक आदेश की अवैधता के अलावा किसी भी अजीबोगरीब परिस्थितियों को कारण के रूप में अदालत के संज्ञान में ला सकते हैं। याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने के लिए और पिछले डेढ़ साल से मामला कमिटमेंट स्टेज में लंबित है, इसलिए भविष्य में ट्रायल होने की संभावना नहीं है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा उठाए गए तर्क से सहमत होते हुए कोर्ट ने दोहराया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।

    यह आगे देखा गया कि भले ही प्रक्रिया और जिस तरीके से याचिकाकर्ता को शुरू में जमानत दी गई, निश्चित रूप से वह विकृत और कानून के खिलाफ है। फिर भी आपराधिक मुकदमे में जमानत देने के मूल सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

    इस तरह कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी।

    केस टाइटल: अरुण बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: लाइव लॉ (केर) 477/2022

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