लोक अदालत का अवॉर्ड को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत बने कोर्ट के अवॉर्ड के रूप में नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

30 Jun 2021 5:12 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि लोक अदालत का एक अवॉर्ड, एक निष्पादन योग्य डिक्री होने के कारण पार्टियों के बीच बाध्यकारी है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत न्यायालय के एक अवॉर्ड के रूप में सेक्‍शन 28ए के प्रयोजनों के लिए नहीं विचारणीय नहीं माना जा सकता है, जिसके तहत अवॉर्ड के मुआवजे की राशि के पुन: निर्धारण का प्रावधान है।

    जस्टिस एससी गुप्ते और जस्टिस एए सैयद की खंडपीठ ने कहा, "लोक अदालत द्वारा पारित एक अवॉर्ड को उस अदालत की डीम्ड डिक्री के रूप में मानने के लिए चीजों की इस योजना में कुछ भी नहीं है, जिसने लोक अदालत का संदर्भ दिया या जिसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया था। भूमि अध‌िग्रहण अधिनियम के संदर्भ में, और विशेष रूप से धारा 28ए के प्रयोजनों के लिए, "दीवानी अदालत की डिक्री" की कल्पना को न केवल उस अदालत की डिक्री तक विस्तारित करना होगा] जो मामले को लोक अदालत को संदर्भित करती है या जिसके लिए ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, बल्कि ऐसी अदालत ने इसे भूमि अध‌िग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत पारित किया है, ताकि तीसरे पक्ष के लिए परिणाम हो।"

    पीठ ने आगे कहा, "इस प्रकार, हमारा विचार है कि कि लोक अदालत का अवॉर्ड, पार्टियों के बीच बाध्यकारी एक निष्पादन योग्य डिक्री के माध्यम से, संदर्भ अदालत के निर्धारण के बराबर नहीं है ताकि अन्य समान रूप से स्थित भू स्वामियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28ए के तहत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए फिर से मांग करने में सक्षम बनाया जा सके।"

    कोर्ट ने उक्त फैसला उप-मंडल अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28ए के तहत दायर के आवेदन पर पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई में दिया। याचिका में नए सिरे से जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

    न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि "क्या लोक-अदालत द्वारा पारित निर्णय को उस अधिनियम की धारा 28ए के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत न्यायालय का अधिनिर्णय माना जा सकता है?"

    याचिकाकर्ताओं की भूमि अन्य भूमि के साथ एक भंडारण झील के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। इसलिए एक अवॉर्ड 26 फरवरी 2010 को धारा 11 के तहत बनाया गया था, जिसके बाद मुआवजे का विधिवत भुगतान किया गया था।

    हालांकि, कुछ समय बाद, एक भूमिधारक ने संयुक्त सिविल न्यायाधीश के समक्ष एक भूमि अधिग्रहण संदर्भ दायर किया, जिसे लोक अदालत के समक्ष ले जाया गया। लोक अदालत द्वारा भूमि-धारक की भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा बढ़ाए गए मुआवजे के भुगतान के लिए एक अवॉर्ड दिया गया। उस निर्णय के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने धारा 28ए(1) के तहत बढ़े हुए मुआवजे के लिए एक आवेदन किया।

    अनुविभागीय अधिकारी ने उस आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि निर्णय का संदर्भ केवल उस मामले तक ही सीमित था। इसलिए उक्त आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।

    मामले के तथ्यों और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के वैधानिक सिद्धांतों को देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि लोक अदालत द्वारा विवाद के निर्धारण के परिणाम विशेष रूप से विवाद के पक्षकारों के लिए होते हैं।

    "जिस अदालत के लिए ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, वह संदर्भ के स्तर पर भी संबंधित नहीं है। लोक अदालत द्वारा दिए गए अवॉर्ड को उस अदालत में वापस जाने की आवश्यकता नहीं है ताकि वह इसे अपने डिक्री का हिस्सा बना सके। अवॉर्ड ही अंतिम है और पार्टियों के बीच बाध्यकारी (और अपील करने योग्य नहीं) है। इसे एक सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और इस तरह निष्पादन योग्य होता है..."

    इस विषय पर न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा, "यह कहना कठिन है कि संसद ने लोक अदालत के इस अधिकार को लागू करने और अपने प्रशासनिक अधिनियम को लोक अदालत के हस्ताक्षर और मुहर के तहत निष्पादन योग्य आदेश के रूप में मानते हुए, उसे एक संदर्भ अदालत के अवॉर्ड की स्थिति को प्रदान किया है, ताकि अन्य भूमिधारकों के लाभ के लिए धारा 28 ए के प्रावधानों को लागू किया जा सके, जिनकी भूमि एक ही अधिग्रहण अधिसूचना द्वारा कवर की गई थी।"

    उक्त याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अनुमंडल पदाधिकारी के उस आदेश में कोई खामी नहीं पाई, जिसके द्वारा उसने धारा के 28ए के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

    कोर्ट ने कहा, "उस एलएआर में लोक अदालत का अवॉर्ड भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत किए गए अदालत के एक अवॉर्ड के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

    टाइटिल: श्रीमती उमादेवी राजकुमार ज‌िउरे और अन्य बनाम जिला कलेक्टर, सोलापुर एवं अन्य।

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