कथित तौर पर वाहन का पीछा करने वाले ऑडी चालक को मामले में आरोपी नहीं बनाया : केरल हाईकोर्ट में कार दुर्घटना मामले में राज्य सरकार ने कहा
LiveLaw News Network
23 Nov 2021 3:43 PM IST
केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि शहर में एक घातक दुर्घटना में शामिल वाहन का कथित रूप से पीछा करने वाली ऑडी कार के चालक सिजू एम थंकाचन को अभी तक इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।
राज्य सरकार ने कहा,
"मामले में जांच चल रही है और अगर उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत का पता चला है तो उसे एक आरोपी बनाना होगा। अगर उसे आरोपी बनाया जाता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया जाएगा।"
न्यायमूर्ति शिरसी वी ने मामले में जांच के आगे बढ़ने पर सबमिशन दर्ज किया और कहा कि यदि जांच अधिकारी को पूछताछ के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता है तो उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
अदालत सिजू द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर सुनवाई कर रही थी। सिजू पर दो मॉडलों की जान लेने वाली एक दुर्घटना में शामिल कार का पीछा करने का आरोप लगाया गया है।
दुर्घटना एक नवंबर की सुबह एर्नाकुलम बाईपास पर हुई और इसे नशे में गाड़ी चलाने का मामला माना जा रहा है।
पूर्व मिस केरल अंसी कबीर और मिस केरल 2019 की फर्स्ट रनर-अप अंजना शाजन होटल नंबर 18 से वापस आ रही थीं जब यह दुर्घटना हुई।
उनकी कार एक बाइक से टकराकर पलट गई, जिसके बाद वाहन एक पेड़ से जा टकराया। मॉडल की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन कार में सवार अन्य यात्रियों मोहम्मद आशिक और अब्दुल रहमान को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
आशिक को गंभीर हालत में लाया गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया। बाद में पुलिस ने चालक रहमान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया।
जांच के दौरान रहमान ने खुलासा किया कि याचिकाकर्ता द्वारा चलाई जा रही ऑडी कार उनका पीछा कर रही थी। यह भी पाया गया कि सिजू ने दुर्घटना के तुरंत बाद होटल को फोन किया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, दुखद दुर्घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उसने यह आशंका जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे थर्ड-डिग्री यातना दी जाएगी।
अपनी जमानत याचिका में उसने खुलासा किया कि जब वह अब्दुल रहमान से होटल में मिला तो रहमान काफी नशे में था। जब वह होटल से कक्कनाड स्थित अपने घर जा रहे थे, तब अब्दुल रहमान और तीन अन्य लोग होटल से भाग निकले।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने रहमान को उसकी नशे की हालत को देखकर गाड़ी नहीं चलाने की सलाह दी थी। लेकिन उन्होंने सलाह नहीं मानी और होटल से निकल गए।
बाद में याचिकाकर्ता को प्रिंट और विजुअल मीडिया के माध्यम से पता चला कि रहमान ने उस पर वाहन का पीछा करने का आरोप लगाया और इस तरह वाहन से नियंत्रण खो दिया। वाहन मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई।
केस शीर्षक: सिजू एम थंकाचन बनाम केरल राज्य