स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले: केरल हाईकोर्ट ने त्वरित कार्रवाई पर पुलिस की सराहना की

LiveLaw News Network

8 Oct 2021 5:28 AM GMT

  • स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले: केरल हाईकोर्ट ने त्वरित कार्रवाई पर पुलिस की सराहना की

    केरल हाईकोर्ट ने उस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस की सराहना की जिसमें अंधेरा होने के बाद ड्यूटी से लौट रही एक अस्थायी नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की गई थी।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन और कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने मामले में पुलिस बल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा:

    "हम निश्चित रूप से प्रसन्न हैं कि इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और हमने उन्हें पूरी तरह से जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टिप्पणी की, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें इंगित करने वाले सुराग कम थे।"

    यह घटनाक्रम तब हुआ जब सरकारी वकील एस कन्नन ने अदालत को सूचित किया कि 20 सितंबर को अस्थायी नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस उपाधीक्षक की रिपोर्ट भी रिकार्ड में दर्ज की गई।

    हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को सतर्क रहना होगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "उस ने कहा कि भले ही यह एक अलग घटना थी, फिर भी भविष्य में ऐसा होने की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं दी किया सकता। यहां यह कि पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में हमारा सुझाव प्रासंगिकता मानता है। खासकर जब हमारे COVID-19 योद्धा विशेष रूप से महिलाएं अपनी ड्यूटी के कारण विषम समय में अकेले और बिना साथी के यात्रा करती हैं।"

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता के. आनंद ने कहा कि अदालत के हस्तक्षेप से स्थिति में सुधार हुआ और इसके बाद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर हमले की सूचना नहीं मिली।

    उसी पर ध्यान देते हुए अदालत ने स्थिति की निगरानी के लिए मामले को थोड़ी देर और लंबित रखना उचित समझा।

    खंडपीठ ने पहले राज्य को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का संचालन करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया।

    उक्त टिप्पणियों को एक याचिका में पारित अंतरिम आदेश में दर्ज किया गया, जहां केरल निजी अस्पताल संघ ने COVID-19 उपचार प्रदान करने में निजी अस्पतालों पर लगाए गए आरोपों को कैप करने वाले आदेश पर विचार करने की मांग की थी।

    कार्यवाही के दौरान, हॉस्पिटल्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के वकील ने अदालत के ध्यान में रोगियों और दर्शकों द्वारा राज्य में डॉक्टरों और नर्सों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं को लाया था।

    साथ ही, कोर्ट ने एपीएल श्रेणी के लोगों के लिए एक महीने तक COVID-19 के बाद के इलाज के लिए सरकार द्वारा चार्ज करने के सरकार के कदम के मुद्दे पर भी गौर किया।

    इस संबंध में हालांकि न्यायालय ने आदेश में इसके बारे में बात नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि कुछ विचार-विमर्श करने पर उसने कहा कि यह राज्य के रुख को स्वीकार नहीं करता।

    कोर्ट ने कहा,

    "प्रथम दृष्टया, हम सरकार के इस रुख को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते कि गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों पर पोस्ट COVID-19 जटिलताओं के लिए उस तारीख से एक महीने की अवधि तक शुल्क लिया जा सकता है, जब वे एक से अधिक कारणों से नकारात्मक हो जाते हैं। पहले के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, यहां तक ​​​​कि जब एक मृत्यु पूर्व समय सीमा के भीतर होती है, तो इसे एक COVID-19 मृत्यु माना जाता है। दूसरे के लिए हमें सरकार को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि गरीबी रेखा से ऊपर का हर व्यक्ति अमीर नहीं है या कमरे का किराया 750/- रुपये प्रति दिन और उससे अधिक का खर्च वहन कर सकते हैं।"

    मामले को 27 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य को उक्त पहलुओं पर अपना ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया। विशेष रूप से पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से महामारी के कारण हुए गंभीर व्यवधान की पृष्ठभूमि में जिसने आर्थिक और अन्यथा दोनों तरह से अधिकांश लोगों के स्लाइस को पटरी से उतार दिया।

    केस शीर्षक: केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य और अन्य

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