कोरोना योद्धाओं पर हमले: केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

22 Sep 2021 11:34 AM GMT

  • कोरोना योद्धाओं पर हमले: केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक घटना के मद्देनजर कोरोना योद्धाओं पर हुए हमले में बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए और अधिक सतर्क रहे।

    इस घटना के मद्देनजर एक नर्सिंग सहायक पर कोविड की ड्यूटी से वापस लौटते समय हमला किया गया था।

    न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया और टिप्पणी की:

    "ऐसी कई बहादुर महिलाएं रात में अपने कर्तव्य से वापस लौटती हैं। यदि असामाजिक तत्व नियमित रूप से उनके समय और गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, तो यह एक ऐसा मामला है जो हमें गंभीर चिंता का कारण बनता है। हम जानते हैं कि यह एक शुद्ध कानून और आदेश का मुद्दा है; लेकिन COVID-19 योद्धाओं के दृष्टिकोण से हम निश्चित हैं कि यह हमारे विचार के लिए एक जगह ढूंढता है और पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता है। "

    सरकारी वकील एस कन्नन ने जवाब दिया कि हालांकि उनका इरादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना को संवेदनशील बनाने का नहीं था, यह एक अलग मामला था।

    इस पर कोर्ट ने पलटवार किया:

    "हम इसे एक अलग घटना के रूप में नहीं ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह तथ्य कि हाईकोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया है। अंधेरे में दुबके हुए ऐसे सभी बेईमान तत्वों को एक संकेत भेजेगा, जो अपने शिकार पर झपटने के लिए अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुलिस को और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कोविड योद्धाओं का जीवन सुरक्षित रहे।"

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    सरकारी वकील ने इस प्रस्ताव से सहमति जताई और घटना के बाद दर्ज की गई एफआईआर को रिकॉर्ड में रखा।

    उक्त घटनाक्रम एक ऐसे मामले में सामने आया जहां COVID-19 उपचार के लिए एपीएल खंड पर अलग-अलग दरें वसूलने वाले एक सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी।

    कोर्ट ने राज्य को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि ऐसा आदेश क्यों और कब पारित किया गया था।

    कोर्ट ने चल रही महामारी पर टिप्पणी करते हुए टिप्पणी की:

    "यह जंगल की आग की तरह फैल रहा है। यहां तक ​​​​कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी संक्रमित हो रहे हैं।"

    मामले को आगे के विचार के लिए अगले बुधवार के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    केस शीर्षक: केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन बनाम एडवोकेट साबू पी जोसेफ

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