प्राधिकरण के सर्वोत्तम निर्णय के लिए किया गया मूल्यांकन पेनल्टी लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा: मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

8 Nov 2022 12:36 PM IST

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि प्राधिकरण के सर्वोत्तम निर्णय के लिए किया गया मूल्यांकन पेनल्टी लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि दंड लगाने के लिए आवश्यक प्रमाण की डिग्री को तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक से बहुत अधिक है।

    जस्टिस अनीता सुमंत की एकल पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने निरीक्षण के समय भी ब्याज सहित कर के अंतर को स्वीकार किया। तमिलनाडु वैट अधिनियम की धारा 27(3) के तहत जुर्माना लगाना स्वत: और कानून में गलत है।

    याचिकाकर्ता/निर्धारिती वेल्लोर में शेवरले कारों के लिए अधिकृत बिक्री और सेवा केंद्र है और TNVAT अधिनियम के प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड डीलर है।

    निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के संबंध में निर्धारण फरवरी, 2016 में याचिकाकर्ता के परिसर में प्रवर्तन विंग के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर तैयार किए गए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल मासिक रिटर्न में खामियां थीं। विशेष रूप से दो दोषों को इंगित किया गया। पहला चालान के अनुसार बिक्री कारोबार में अंतर से संबंधित, और दूसरा पुराने वाहनों की बिक्री पर विचार के अंतर से संबंधित।

    याचिकाकर्ता ने पुराने वाहनों को लाभ के लिए बेचा, लेकिन लाभ के संबंध में अंतर का भुगतान नहीं किया। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दोषों को निर्धारण प्राधिकारी को अग्रेषित किया गया, जिसने मूल्यांकन से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया। कर से बचने से संबंधित आरोपों का विवरण देने के बाद प्राधिकरण ने तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 27 (3) के तहत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह दर्शाया कि जुर्माना "लगाया जा सकता है।"

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्राधिकरण पूरी तरह से प्रवर्तन अधिकारियों के प्रस्तावों के आधार पर आगे बढ़ा, जिसमें जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी शामिल था। कारण बताओ नोटिस धारा 27(3) की सामग्री को संतुष्ट नहीं करता है, जिसमें कहा गया कि निर्धारण प्राधिकारी को "संतुष्ट होना चाहिए कि निर्धारण से बचने का कारण डीलर द्वारा निर्धारणीय कारोबार का जानबूझकर गैर-प्रकटीकरण है।"

    इस प्रकार अधिकारी की संतुष्टि केवल गैर-प्रकटीकरण के पहलू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि गैर-प्रकटीकरण जानबूझकर किया गया।

    अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इस स्थिति के लिए विशिष्ट कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया कि टर्नओवर का पलायन संबंधित निर्धारिती द्वारा जानबूझकर गैर-प्रकटीकरण या दमन के परिणामस्वरूप हुआ। यह जुर्माना लगाने को खराब करेगा।

    केस टाइटल: एन/एस.सयार कारें बनाम अपीलीय उपायुक्त (सीटी)

    साइटेशन: पी.डब्ल्यू. नंबर 30251/2019, 30256 और 30258 और डब्ल्यूएमपी नंबर 30228, 30232 और 30235/2019

    दिनांक: 14.10.2022

    याचिकाकर्ता के वकील: पी.राजकुमार। प्रतिवादी के लिए वकील: सरकारी वकील के.वसंतमाला

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story