बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी, एनसीबी रखेगा अपना पक्ष

LiveLaw News Network

27 Oct 2021 12:43 PM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी, एनसीबी रखेगा अपना पक्ष

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई जारी रखी।

    जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे ने आर्यन खान के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अरबाज मर्चेंट के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई को सुना।

    आरोपी मुनमुन धमेचा की ओर से पेश अधिवक्ता काशिफ अली ने बहस शुरू की और कल भी करेंगे। बेंच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के लिए पेश हो रहे एएसजी अनिल सिंह को भी सुनेगी।

    आर्यन खान की गिरफ्तारी संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन है: मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

    तीनों को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

    इस बीच, कथित नशीली पदार्थों की साजिश में शामिल न होने के प्रथम दृष्टया पाए जाने पर क्रूज पार्टी के दो गेस्ट को जमानत दे दी गई।

    संक्षेप में तर्क

    सभी आरोपियों का कहना है कि जैसा कि एनसीबी का आरोप है, कोई साजिश नहीं थी।

    वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को तर्क दिया कि आर्यन खान को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि उसने कुछ भी खाया था।

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    आज यानी बुधवार को उन्होंने तर्क दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने न्यायालयों को यह विश्वास करने के लिए गुमराह किया कि अभियुक्तों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए। उन्होंने आगे कहा कि ड्रग रोधी एजेंसी ने संविधान के अनुच्छेद 22 का सरासर उल्लंघन किया है।

    अनुच्छेद 22 का उल्लंघन

    रोहतगी ने हाईकोर्ट में बताया कि आरोपी के अरेस्ट मेमो ने गिरफ्तारी के लिए सही आधार नहीं दिया, जो कि सीआरपीसी की धारा 50 के तहत आवश्यकता के विपरीत है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में बताया गया है।

    उन्होंने आगे कहा,

    "संविधान का अनुच्छेद 22 सीआरपीसी की धारा 50 से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा।"

    उन्होंने मधु लिमये मामले पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया कि "यदि संवैधानिक दुर्बलता है तो इसे रिमांड से ठीक नहीं किया जा सकता।"

    रिमांड आवेदन भ्रामक

    रोहतगी ने तर्क दिया कि एनसीबी द्वारा दायर रिमांड आवेदन इस अर्थ में भ्रामक है कि इससे यह महसूस होता है कि आर्यन खान से बड़ी मात्रा में ड्रग बरामद किया गया था।

    उन्होंने कहा,

    "उनके पास फोन है लेकिन वे हमें (रिमांड में) नहीं बताते। हमारी चैट तक पहुंच नहीं है। उनके पास चैट हैं, उनके पास बरामदगी है और फिर भी उन्होंने मुझे यह नहीं बताकर गुमराह करना चाहा कि क्या बरामद किया गया है। "

    आरोपी अरबाज मर्चेंट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने यह भी दावा किया कि पहले रिमांड आवेदन में साजिश के बारे में बात नहीं की गई थी। पहली रिमांड के समय अदालत को यह विश्वास करने के लिए गुमराह किया गया कि आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 28 और 29 के तहत भी आरोप लगाया गया है।

    देसाई ने तर्क दिया,

    "यह संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन है। हम सभी एजेंसियों के लिए उपलब्ध हैं। जमानत दी जा सकती है।"

    अन्य तर्क

    यह दोहराते हुए कि यह कोई बरामदगी नहीं, कोई खपत नहीं और कोई वसूली नहीं है, रोहतगी ने मंगलवार को टोफन सिंह केस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में तर्क दिया था कि खान द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत एनसीबी को दिया गया कथित स्वैच्छिक बयान अस्वीकार्य है।

    इसके अलावा, उन्होंने व्हाट्सएप चैट की सत्यता से इनकार किया, जहां वह कथित तौर पर मामले में अन्य सह-आरोपियों के साथ दवाओं की खरीद और आपूर्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

    खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट से बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के 'सचेत बरामदगी' के आरोप पर यह प्रस्तुत किया गया,

    "किसी और के पास उसके जूते में क्या है, यह मेरी चिंता नहीं है ... किसी और की बरामदगी मेरा अधिकार नहीं हो सकता जब तक कि उस पर मेरा नियंत्रण या वह मेरी जानकारी न हो। ।"

    इस बीच, कथित नशीली पदार्थों की साजिश में शामिल न होने के प्रथम दृष्टया पाए जाने पर क्रूज पार्टी के दो गेस्ट को जमानत दे दी गई।

    तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा आठ(सी) सपठित 20बी, 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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