आर्यन खान केस : बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई का लाइव अपडेट

LiveLaw News Network

27 Oct 2021 4:30 PM IST

  • आर्यन खान केस : बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई का लाइव अपडेट

    बॉम्बे हाईकोर्ट आज (बुधवार) ड्रग-ऑन-क्रूज़ मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा।

    मामलों को आइटम नंबर 37, 38 और 39 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और दोपहर 2.30 बजे इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है।

    न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ आवेदनों पर सुनवाई कर रही है।

    मंगलवार को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की तरफ से दलीलें दी थीं।

    वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने मंगलवार को अरबाज मर्चेंट के लिए बहस शुरू की थी।

    उम्मीद की जा रही है कि आज अदालत देसाई और मुनमुन धमेचा के वकील की दलीलों पर भी सुनवाई जारी रखेगी।

    एनसीबी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के जवाब देने की संभावना है।

    कोर्ट की सुनवाई के लाइव अपडेट के लिए इस पेज पर बने रहें-

    27 अक्टूबर 2021 5:27 PM

    कोर्ट ने सुनवाई कल के लिए स्थगित की।

    27 अक्टूबर 2021 5:27 PM

    काशिफ ने कहा, उनका (एनसीबी) पूरा मामला सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर है। यदि उनके मामले को अंकित मूल्य पर लिया जाता है तो भी मेरे पास पांच ग्राम ड्रग्स जानबूझकर रखा गया।

    27 अक्टूबर 2021 5:27 PM

    काशिफ का कहना है कि अब एनसीबी कह रही है कि मुनमुन और इश्मीत चड्ढा के बीच व्हाट्सएप चैट हैं।

    27 अक्टूबर 2021 5:25 PM

    काशिफ ने कहा, मेरे खिलाफ मामला पूरी तरह से फर्जी है।

    27 अक्टूबर 2021 5:23 PM

    काशिफ का कहना है कि मुनमुन ने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया।

    साजिश पर काशिफ ने कहा कि धारा 29 का न सिर्फ उनके मुवक्किल बल्कि अन्य लोगों के खिलाफ भी दुरूपयोग किया गया है, जिसमें कम संख्या में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनसे बिचौलिए और व्यावसायिक संख्या में बरामद किया गया।

    27 अक्टूबर 2021 5:20 PM

    काशिफ ने कहा, मेरे खिलाफ मामला जानबूझकर बरामदगी का है। मुझे ड्रग्स से कोई सरोकार नहीं है। अभी मेरी मेडिकल जांच भी हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। एनसीबी मेरी सांठगांठ या कनेक्शन दिखाने में विफल रही है।

    27 अक्टूबर 2021 5:18 PM

    काशिफ ने दोहराया कि मुनमुन 28 साल की युवा है और उसका किसी से कोई संबंध नहीं है।

    27 अक्टूबर 2021 5:16 PM

    काशिफ ने कहा, लेकिन सोमिया और बलदेव को जाने दिया गया।

    काशिफ ने कहा कि वे यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि मुझ पर थोपी जा रहे नशीले पदार्थों को कौन लाया।

    और अगर वे यह नहीं ढूंढ सकते कि यह कहाँ से आया है तो मामले में सभी 1300 लोगों (क्रूज़ में) को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

    27 अक्टूबर 2021 5:14 PM

    काशिफ जब्ती का पंचनामा पढ़ रहे हैं।

    वह पढ़ते हैं कि सोमिया सिंह और मुमुन की निजी तलाशी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

    "मामला सोमिया सिंह के खिलाफ है, मेरे खिलाफ नहीं। रोलिंग पेपर धूम्रपान करता था और सोमिया से बरामद किया गया था। यह उनके अपने दस्तावेज़ में है।"

    27 अक्टूबर 2021 5:11 PM

    अधिवक्ता काशिफ पृष्ठभूमि देते हैं। कहते हैं कि धमेचा को क्रूज पर आमंत्रित किया गया था और वह सोमिया और बलदेव के साथ कमरे में थीं, जब एनसीबी कथित तलाशी के लिए वहां पहुंची।

    27 अक्टूबर 2021 5:09 PM

    देसाई ने दलीलें पूरी कीं।

    मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान का कहना है कि वह केवल 20 मिनट का समय लेंगे।

    27 अक्टूबर 2021 5:07 PM

    देसाई ने कहा, यह संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन है। हम सभी एजेंसियों के लिए उपलब्ध हैं। जमानत दी जा सकती है।

    देसाई ने कहा, यह कठोर विधान है और मन को लगाना कर्तव्य है।

    27 अक्टूबर 2021 5:06 PM

    रोहतगी ने कहा, रिमांड आवेदन में सही और तथ्य का उल्लेख होना चाहिए।

    27 अक्टूबर 2021 5:05 PM

    रोहतगी का कहना है कि रिमांड की अर्जी देखना गुमराह करने वाला था जैसे कि किसी को यह महसूस हो कि उसमें उल्लिखित बड़ी मात्रा में आर्यन खान से बरामद किया गया था।

    27 अक्टूबर 2021 5:03 PM

    रोहतगी ने कहा, उनके पास फोन है लेकिन वे हमें (रिमांड में) नहीं बताते। हमारे पास चैट तक पहुंच नहीं है। उनके पास चैट हैं, उनके पास कब्जा है और फिर भी उन्होंने मुझे यह नहीं बताकर गुमराह करना चुना कि क्या बरामद किया गया है।

    27 अक्टूबर 2021 5:01 PM

    रोहतगी ने कहा, अगर संवैधानिक दुर्बलता है तो उसे रिमांड से ठीक नहीं किया जा सकता है।

    27 अक्टूबर 2021 4:59 PM

    रोहतगी ने मधु लिमये मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।

    27 अक्टूबर 2021 4:58 PM

    रोहतगी ने कहा, सीआरपीसी की धारा 50 की तुलना में संविधान का अनुच्छेद 22 अधिक महत्वपूर्ण है।

    इसमें कहा गया कि गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताए बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा।

    27 अक्टूबर 2021 4:57 PM

    अब मुकुल रोहतगी आर्यन खान के लिए सबमिशन करते हैं।

    रोहतगी का कहना है कि अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का सही आधार नहीं बताया गया है। वह सीआरपीसी की धारा 50 का हवाला देता है।

    27 अक्टूबर 2021 4:56 PM

    देसाई ने कहा, मैं ऐसे मामले में जमानत मांग रहा हूं, जहां सजा सिर्फ एक साल है। और जहां साजिश का कोई सबूत नहीं है।

    27 अक्टूबर 2021 4:55 PM

    देसाई ने कहा, जमानत मिल गई तो जांच नहीं रुकेगी।

    27 अक्टूबर 2021 4:54 PM

    देसाई ने कहा, जब अधिकतम सजा एक साल (कारावास) हो तो हिरासत की क्या जरूरत है?

    27 अक्टूबर 2021 4:53 PM

    देसाई ने कहा, मूल बात यह है कि यदि इन सभी (चैट) को स्वीकारोक्ति के रूप में माना जा रहा है तो इस प्रकार के साक्ष्य को न्यायमूर्ति डेरे ने एक निर्णय में पहले ही खारिज कर दिया।

    वे इसे एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिक कहते हैं जो बेतुका और झूठा है।

    देसाई फिर बताते हैं कि फोन की कोई जब्ती पंचनामा नहीं है।

    उनका तर्क है, "उनका तर्क था कि फोन स्वेच्छा से सौंपे गए थे। लेकिन व्यक्तिगत उपकरणों के साथ सत्यता के लिए एक ज्ञापन होना महत्वपूर्ण है।"

    27 अक्टूबर 2021 4:51 PM

    देसाई ने कहा, धारा 65बी प्रमाणपत्र के बिना व्हाट्सएप चैट अस्वीकार्य हैं। डिजिटल साक्ष्य को सत्यापित किया जाना है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में ऐसा कहा था।

    27 अक्टूबर 2021 4:49 PM

    जस्टिस सांब्रे ने कहा, क्या यूके ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए धारा 65बी प्रमाणपत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है?

    देसाई ने कहा, ब्रिटेन पुराने ढर्रे पर वापस चला गया है। यह हमें विरासत में मिला है और जारी है।

    27 अक्टूबर 2021 4:51 PM

    देसाई ने कहा, धारा 65बी प्रमाणपत्र के बिना व्हाट्सएप चैट अस्वीकार्य हैं। डिजिटल साक्ष्य को सत्यापित किया जाना है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में ऐसा कहा था।

    27 अक्टूबर 2021 4:49 PM

    जस्टिस सांब्रे ने कहा, क्या यूके ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए धारा 65बी प्रमाणपत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है?

    देसाई ने कहा, ब्रिटेन पुराने ढर्रे पर वापस चला गया है। यह हमें विरासत में मिला है और जारी है।

    27 अक्टूबर 2021 4:48 PM

    देसाई बताते हैं कि अदालत के रिकॉर्ड में होने से पहले मीडिया ने कैसे चैट की थी।

    देसाई ने कहा, यह वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं।

    27 अक्टूबर 2021 4:45 PM

    देसाई ने कहा, जो बात पूरी तरह से स्पष्ट है वह यह है कि ऐसी कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है जो साजिश को रेव पार्टी से जोड़ती हो। अब तीन और छह महीने पहले चैट पर जाएं...

    27 अक्टूबर 2021 4:45 PM

    देसाई ने कहा, जो बात पूरी तरह से स्पष्ट है वह यह है कि ऐसी कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है जो साजिश को रेव पार्टी से जोड़ती हो। अब तीन और छह महीने पहले चैट पर जाएं...

    27 अक्टूबर 2021 4:43 PM

    देसाई बताते हैं कि कैसे उनके अनुसार अरबाज से छह ग्राम और मुनमुन से पाँच ग्राम ड्रग बरामद किया गया। इसके बावजूद रिमांड अर्जी में 21 ग्राम चरस का जिक्र है।

    27 अक्टूबर 2021 4:42 PM

    देसाई ने कहा, मैं बस कुछ तथ्य बताऊंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा।

    27 अक्टूबर 2021 4:41 PM

    जस्टिस सांब्रे से देसाई पूछा, आपने कहा था कि आप 45 मिनट में खत्म कर देंगे। फिर मैं इसे कल के लिए रखूंगा, मेरे पास और भी मामले हैं।

    देसाई ने कहा, अब पहला रिमांड देखिए, देखिए कैसे उन्होंने षडयंत्र रचा जबकि कोई सबूत नहीं था।

    27 अक्टूबर 2021 4:40 PM

    देसाई उस आदेश का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें क्रूज शिप के दो गेस्ट आरोपियों को जमानत दी गई है।

    27 अक्टूबर 2021 4:37 PM

    देसाई 2001 के एक फैसले को पढ़ते हैं जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि साजिश को साबित करने के लिए सबूत का मिलना जरूरी है।

    देसाई ने कहा, तीन लोग व्यक्तिगत रूप से एक जहाज पर जा रहे हैं और उपभोग करने का फैसला कर रहे हैं, यह कोई साजिश नहीं है।

    27 अक्टूबर 2021 4:33 PM

    जस्टिस साम्ब्रे पूछते हैं कि क्या उनसे कुछ बरामद किया गया (दो व्यक्ति जिन्हें कल जमानत दी गई थी)।

    देसाई ने कहा, हां। एक से 2.4 ग्राम गांजा।

    कोर्ट ने पूछा- उनके साथ कौन था?

    देसाई ने कहा, वे स्वतंत्र रूप से आए थे। मैं समानता नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं स्वतंत्रता कह रहा हूं।

    27 अक्टूबर 2021 4:32 PM

    मंगलवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने क्रूज शिप के दो गेस्ट को जमानत दी है।

    27 अक्टूबर 2021 4:31 PM

    देसाई ने कहा, जहाज पर दो गेस्ट को दी गई जमानत का हवाला देते हैं। आदेश सौंपे।

    देसाई ने कहा, वे जहाज पर थे और बाद में वापस आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

    उनकी जमानत याचिका पर दाखिल जवाब हमारे जैसा ही है।

    27 अक्टूबर 2021 4:30 PM

    देसाई ने कहा, उपभोग करने का इरादा भी लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया।

    27 अक्टूबर 2021 4:28 PM

    देसाई ने कहा, हमें ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है जो किया ही नहीं गया है।

    27 अक्टूबर 2021 4:27 PM

    देसाई ने कहा, इस पूरे पंचनामा के परिणामस्वरूप गतिविधि का निपटारा हो गया।

    आपराधिक कानून कहता है कि इरादा, प्रयास ... और फिर अपराध।

    27 अक्टूबर 2021 4:25 PM

    देसाई कहते हैं कि खरीद और बिक्री के बारे में अपने 'अस्वीकार्य' स्वैच्छिक बयानों में दूसरों द्वारा कहीं अधिक आपत्तिजनक सामग्री कही जाती है। "लेकिन मेरा केवल उपभोग के बारे में है।"

    27 अक्टूबर 2021 4:24 PM

    देसाई ने कहा, तो पंचनामा कहता है मैंने कबूल किया। जैसा है वैसा ही रहने दो। मेरी वापसी को एक तरफ रखते हुए।

    फिलहाल वे जो कुछ भी कह रहे हैं, वह उसे स्वीकार कर रहा है।

    देसाई अभी भी जोर देकर कहते हैं कि खपत के लिए यह केवल एक छोटी मात्रा है।

    देसाई पंचनामा में उस हिस्से को पढ़ रहे हैं जहां अरबाज पर आरोप है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपने जूते में छिपा चरस निकाल लिया और स्वीकार किया कि यह उपभोग के लिए था।

    27 अक्टूबर 2021 4:20 PM

    देसाई ने कहा, व्यक्तिगत उपभोग के अलावा अरेस्ट मेमो में उपयोग का कोई आरोप नहीं है।

    देसाई का कहना है कि पंचनामा "साजिश के मामले को ध्वस्त करता है।"

    27 अक्टूबर 2021 4:17 PM

    देसाई का तर्क है कि अरेस्ट मेमो के अनुसार एनडीपीएस अधिनियम के तहत परिभाषित तीनों 'उपभोग' के आरोपी नहीं हैं।

    "'उपभोग' के अरेस्ट मेमो में कोई आरोप नहीं है। इसलिए एक स्पष्ट समझ है कि यह व्यक्तिगत उपभोग के अलावा और कुछ नहीं था।"

    27 अक्टूबर 2021 4:13 PM

    देसाई ने कहा, अब हम उन मुद्दों के लिए 22 दिन से हिरासत में हैं, जो अब विचार में आए हैं।

    देसाई ने कहा, पहली रिमांड अर्जी में साजिश की बात नहीं है। इसलिए अदालत, पहली रिमांड के समय यह विश्वास करने के लिए गुमराह हो गई कि उन पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 28 और 29 के तहत भी आरोप लगाया गया है।

    27 अक्टूबर 2021 4:11 PM

    देसाई का तर्क है कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए था। चूंकि उन्हें ऐसा नोटिस नहीं दिया गया इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

    27 अक्टूबर 2021 4:09 PM

    देसाई ने कहा, तो तीन लोगों को अलग-अलग गिरफ्तार किया गया।

    उस समय सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? उस समय कोई साजिश नहीं थी।

    27 अक्टूबर 2021 4:08 PM

    देसाई आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हैंष इसमें कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 41ए एनडीपीएस अधिनियम पर लागू होगी।

    27 अक्टूबर 2021 4:04 PM

    देसाई ने कहा, जमानत नियम है और जेल अपवाद। यह अब बन गया है 'गिरफ्तारी नियम है और जमानत अपवाद'।

    27 अक्टूबर 2021 4:03 PM

    देसाई ने कहा, छोटे-मोटे अपराधों में गिरफ्तारी अपवाद है। यह अर्नेश कुमार के फैसले में कहा गया है। यह पुलिस के दृष्टिकोण में बदलाव है।

    27 अक्टूबर 2021 4:00 PM

    देसाई ने अर्नेश कुमार का फैसला पढ़ा, जिसमें कम अपराधों में स्वत: गिरफ्तारी के खिलाफ निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

    27 अक्टूबर 2021 3:59 PM

    देसाई ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है और वह बताएंगे कि क्यों।

    27 अक्टूबर 2021 3:58 PM

    देसाई ने कहा, खासकर जब कथित अपराध एक वर्ष से कम समय के लिए दंडनीय हो तो सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया हो।

    27 अक्टूबर 2021 3:56 PM

    देसाई ने कहा, तो अधिकारी को खुद से यह सवाल करना चाहिए कि अगर वे वहां अलग-अलग आए हैं तो उन पर क्या आरोप लगाया जाना चाहिए?

    देसाई ने कहा, जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा उन्होंने भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहां आने वाला माना। जिसकी सजा एक साल है।

    27 अक्टूबर 2021 3:54 PM

    देसाई ने कहा, उन पर केवल छोटी मात्रा में बरामदगी और उपभोग का आरोप लगाया गया।

    देसाई ने कहा, योर लॉर्डशिप जो नोटिस करेंगे वह यह है कि तीन तारीख की दोपहर को तीनों (आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन) को समान अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया। उस समय धारा 28 और 29 को जोड़ा नहीं गया था।

    27 अक्टूबर 2021 3:52 PM

    वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने अरबाज मर्चेंट के लिए दलीलें जारी रखीं। "मैं अरेस्ट मेमो पर था ..", वह शुरू करते हैं।

    27 अक्टूबर 2021 3:49 PM

    कोर्ट ने सुनवाई के लिए आर्यन खान के केस को उठाया।

    27 अक्टूबर 2021 3:45 PM

    अबाज मर्चेंट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई भी कोर्ट पहुंचे। आइटम नंबर 32 पर सुनवाई चल रही है।

    27 अक्टूबर 2021 3:40 PM

    कोर्ट अभी सीरियल नं. 32 सुनवाई कर रहा है। आर्यन खान के वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी कोर्ट पहुंचे।

    27 अक्टूबर 2021 3:39 PM

    आर्यन खान के वकील एडवोकेट सतीश मानेशिंदे कोर्ट पहुंचे। आइटम नंबर 31 पर सुनवाई चल रही है।

    27 अक्टूबर 2021 3:34 PM

    एनसीबी के लिए एसपीपी अद्वैत सेठना अपने कुछ जूनियर्स वकील के साथ कोर्ट में मौजूद हैं।

    27 अक्टूबर 2021 3:34 PM

    कोर्ट अब सीरियल नंबर 30 पर सुनवाई कर रहा है

    27 अक्टूबर 2021 2:57 PM

    कोर्ट असेंबल। सीरीयल नम्बर 22 पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा है।


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